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Hotel Booking Niyam: जानें अनमैरिड कपल्स के लिए होटल बुकिंग के जरूरी नियम!

18 साल से अधिक उम्र के अनमैरिड कपल्स, जिनके पास वैलिड आईडी है, कानूनी रूप से होटल में रूम बुक कर सकते हैं। सही होटल चुनें, आईडी साथ रखें और अपने अधिकारों को जानें। बिना किसी डर के आराम से अपनी प्राइवेसी का आनंद लें।

By PMS News
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Hotel Booking Niyam: जानें अनमैरिड कपल्स के लिए होटल बुकिंग के जरूरी नियम!
Hotel Booking Niyam

Hotel Booking Niyam: आज के दौर में कई अनमैरिड कपल्स होटल में कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन छोटे शहरों में यह आसान नहीं होता। समाज की पारंपरिक सोच और सुरक्षा के सवालों के कारण उन्हें कई बार होटल में रूम बुक करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आपके पास एक वैध पहचान पत्र है, तो आप होटल में बिना किसी रुकावट के कमरा बुक कर सकते हैं।

अनमैरिड कपल्स के लिए होटल बुकिंग के नियम

भारत में कानूनी रूप से अनमैरिड कपल्स के लिए होटल बुकिंग पर कोई खास नियम नहीं हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस) है, तो होटल आपको रूम देने से मना नहीं कर सकता।

यदि किसी होटल में आपसे आपकी वैवाहिक स्थिति के कारण रूम देने से मना किया जाता है, तो यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है। आप इस मामले में होटल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं या फिर आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

किन स्थितियों में होटल रूम देने से मना कर सकता है?

होटल का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह होता है कि कमरे बुक करने वाले व्यक्तियों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। यदि कपल्स में से कोई भी 18 साल से कम उम्र का है, तो होटल रूम देने से मना कर सकता है। इसके अलावा होटल बुकिंग के लिए अपनी पहचान की पुष्टि के लिए एक वैलिड आईडी देना आवश्यक होता है। अगर आप आईडी देने से मना करते हैं या पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं, तो होटल को आपके रूम बुकिंग से इंकार करने का अधिकार होता है।

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क्या पुलिस होटल में आकर अनमैरिड कपल्स से सवाल कर सकती है?

कई कपल्स को यह चिंता रहती है कि होटल में रुकते वक्त पुलिस का सामना न करना पड़े। भारत में कानून के अनुसार, 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है, चाहे वह किसी के साथ भी हो।

यदि आप और आपके पार्टनर होटल में ठहरे हैं, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक कोई आपराधिक गतिविधि की संभावना न हो। अगर पुलिस आपसे सवाल पूछती है, तो आप अपनी पहचान दिखाकर अपने अधिकारों की पुष्टि कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आईडी साथ रखें।

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