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खाते में कितने भी पैसे हो वापस मिलेंगे सिर्फ इतने पैसे, जानें क्या है नियम

यदि आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, तो अब आप अधिकतम 5 लाख रुपये तक की बीमित राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपके खाते में इससे अधिक जमा हो। यह सुरक्षा डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना के तहत प्रदान की जाती है, जिससे आपकी जमा राशि आंशिक रूप से सुरक्षित रहती है।

By PMS News
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खाते में कितने भी पैसे हो वापस मिलेंगे सिर्फ इतने पैसे, जानें क्या है नियम

आज के समय में हर किसी का बैंक में अपना खाता है, यहां तक की बच्चों के भी अपने अलग खाते है, और इसी कारण बैंक के खाताधारकों के मन में सवाल रहता है की अगर उनका पैसा डूब जाता है, तो उनके जमा पैसे का क्या होगा, और उनकी कितनी रकम सेफ है, और कितना पैसा उन्हें वापस मिलेगा।

अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है और वह बैंक डूब जाता है, या फिर किसी कारण से बंद हो जाता है, तो आपको अपना कितना पैसा वापस मिलेगा, एक साल पहले जो नियम था उसके मुताबिक बैंक डूबने पर आपको अधिकतम एक लाख रुपए मिलते थे, बैंक जिन कारणों से बंद या दिवालिया होता है, वह कर्ज वापस न कर पाने के कारण जब कोई बैंक लोगों को कर्ज देता है, अगर वो कर्ज बढ़ता चला जाता है, और वापस नहीं आता तो फिर बैंक घाटे में चला जाता है, और बैंक बंद होने की स्थिति भी आ जाती है।

बैंक डूबने पर कितना पैसा

आपका जिस भी बैंक में खाता है, और वह किसी कारण से बंद हो जाए, या डूब जाए तो इस समय आपको नियमों के तहत 5 लाख रुपए ही मिलते है, भले ही आपके बैंक अकाउंट में इससे ज्यादा की रकम क्यों न जमा हुई हो लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे।

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पहले नियम के अनुसार बीमित रकम की लिमिट 1 लाख रुपए थी, जो की अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, यह करीब 28 साल बाद इस बीमित रकम की लिमिट को बढ़ाया गया है, दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरफ की स्कीम है, जिसके तहत किसी बैंक के फैल हो जाने के बाद ग्राहकों का अधिकतम 5 लाख रुपए सुरक्षित रहता है।

बैंकों को डूबने से बचाती है सरकार

सरकार डूबने वाले बैंकों को बचा लेती है, वो उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ जोड़ देती है, जिससे लोगों के मेहनत की कमाई डूबने से बच जाती है, बैंक द्वारा डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक के अमाउंट को कंपनी वापस करती है।

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