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EPFO: रिटायरमेंट फंड निकालना हो या लेनी हो पेंशन, जानिए कब कौन-सा फॉर्म आएगा आपके काम

रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं? EPF फंड निकासी के लिए जरूरी फॉर्म्स 10D, 31, 19, और 10C का सही तरीके से उपयोग जानें। जानें कब, क्यों, और कैसे करें इन फॉर्म्स का इस्तेमाल और पाएं अपने फंड तक आसान पहुंच!

By PMS News
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EPFO: रिटायरमेंट फंड निकालना हो या लेनी हो पेंशन, जानिए कब कौन-सा फॉर्म आएगा आपके काम
EPFO: रिटायरमेंट फंड निकालना हो या लेनी हो पेंशन, जानिए कब कौन-सा फॉर्म आएगा आपके काम

आज के समय में हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता रहती है, जिसके चलते वह वर्तमान समय से ही निवेश करना प्रारंभ कर देता है, ताकि वह रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन आसानी से जी सके, कई नौकरीपेशा लोग ऐसे भी है, जो हर महीने अपना योगदान EPFO में करते है, जो लोगों को सेवानिवृत्ती के लिए बचत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है।

वह सभी लोग जो EPFO में हर महीने योगदान करते है, उन सभी लोगों को EPF Form 31 और 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 10D के बारे में जरुर जानना चाहिए, क्यूंकि यह वो फॉर्म है, जिनकी जरुरत हर EPFO सदस्य को पड़ती है, इन सभी फॉर्म का इस्तेमाल फंड निकासी के लिए किया जाता है, लेकिन यह सभी फॉर्म फंड निकासी में के मामले में अलग-अलग तौर पर प्रयोग किए जाते है।

फॉर्म 10D भरना है जरुरी

EPF खाते में पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरना पड़ता है, फॉर्म 10D कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मंथली पेंशन का दावा किया जा सकता है, और इस फॉर्म को पेंशन के मुख्य उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है, यदि EPF के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्य या फिर किसी नॉमिनी को पैसा दिया जाता है।

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कब पड़ती है फॉर्म 31 और 19 की जरुरत

जब आप अपनी नौकरी के दौरान निवेश करते है, तो आपको पैसों की आवश्यकता भी पड़ती है, तो जब आप अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा या Advance PF निकालते है, तब आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की जरुरत पड़ती है, इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कहा जाता है, और जरुरत के हिसाब से निकासी के अलग-अलग नियम होते है, वहीं जब आपको EPF के पूरे फंड की निकासी करनी होती है, तो तब आप पीएफ निकासी फॉर्म का इस्तेमाल करते है, इसको पीएफ क्लेम फॉर्म 19 भी कहा जाता है, और EPFO के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2 महीने तक बेरोजगार है, या फिर रिटायरमेंट के बाद अपने ईपीएफ फंड का पूरा पैसा निकाल सकता है।

फॉर्म 10C की जरुरत

अगर कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 साल की नहीं है, और वो अपने EPF का कुल फंड फाइनल सेटलमेंट करते समय ईपीएफ में जमा पैसे को भी एक साथ निकल सकते है, और इसके लिए उन्हें फॉर्म 10C को भरना होता है, और साथ ही आप इसका इस्तेमाल आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भी कर सकते है, और इस सर्टिफिकेट के जरिए आप अपने पीएफ बैलेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर करवा सकते है।

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