DOPT Guidelines: यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त कानून नियम जारी किये गए हैं। मंत्रालय ने एक नया आदेश निकाला है जिसके तहत सभी कर्मचारियों को समय पर अपने दफ्तर पहुंचना होगा। जो कर्मचारी रोजाना देरी से अपने काम पर आते हैं उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी अब केवल 15 मिनट तक ही देरी से आ सकते हैं। सरकार ने यह आदेश इसलिए जारी किया है ताकि कर्मचारी समय पर अपने दफ्तर पहुंचे और अपने काम को कुशलता से कर सकें।
कर्मचारियों के लिए क्या है नए नियम?
देश की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के कार्य से सम्बंधित कड़े नियम लागू कर दिए हैं जितने भी सरकारी कार्यकर्ता हैं उन्हें 9:15 बजे तक अपने कार्यलय में पहुंचना जरूरी है। इसके साथ आप कार्यलय पहुंच चुके है इसका सबूत देने के लिए आपको बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है।
कोविड के दौरान कई सरकारी अधिकारी बायोमेट्रिक पंच नहीं करते थे जिसकी वजह से कार्यालयों में सही से रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया। अगर इन नए नियमों का पालन करने से कोई कर्मचारी मना करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जा सकती है।
सरकारी विभागों को रखनी होगी निगरानी
सरकार का यह भी कहना है यदि कोई कर्मचारी देरी करता है और वह अपनी देरी का बड़ा अथवा महत्वपूर्ण कारण बताता है ऐसी स्थिति में उस दिन की सैलरी कट कर ली जाएगी। अगर किसी कारणवश कमर्चारी अपने कार्यलय में नहीं आ रहा है तो उसे इसकी सूचना पहले ही अपने कार्यलय में देनी है।
इमरजेंसी छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी सरकारी विभाग हैं उन्हें अपने कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर ध्यान देना है और उन पर नजर रखनी है की वे समय पर दफ्तर आ और जा रहें हैं।