अब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक नया मोबाइल एप्लिकेशन, नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस), लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि वे बिना किसी परेशानी के जरूरी दस्तावेज़ प्राप्त कर सकेंगे।
CRS एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन कैसे करें?
किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए यूजर को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया CRS के आधिकारिक पोर्टल https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर की जाएगी। यहाँ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म या मृत्यु का समय और पते की जानकारी भरनी होगी।
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म के समय माता-पिता को एक घोषणापत्र जमा करना होगा, जबकि यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ हो तो जानकारी देने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। पते का प्रमाण देने के लिए यूजर वोटर आईडी, बिजली बिल, गैस बिल, पानी बिल, फोन बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक खाता जैसे दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है।
जानकारी देने की समय सीमा
CRS Portal का मुख्य उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जन्म या मृत्यु की जानकारी 21 दिन के भीतर देना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा का पालन नहीं करता है तो उसे लेट फीस देनी होगी। लेकिन यदि जानकारी 21 दिन के भीतर दी जाती है तो प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी।
लेट फीस का विवरण
अगर जानकारी 21 दिन के बाद दी जाती है तो लेट फीस का प्रावधान है:
- 22 से 30 दिन तक: 2 रुपये शुल्क।
- 31 दिन से एक साल तक: 5 रुपये शुल्क।
- एक साल से अधिक पुरानी जानकारी के लिए: 10 रुपये शुल्क।
निजी अस्पताल भी इस एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड दर्ज कर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जानकारी अपलोड कर सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या प्रक्रिया है?
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घर में होती है तो 21 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। परिवार का कोई भी सदस्य फॉर्म-2 भरकर और पते का विवरण देकर इस प्रक्रिया को पूरी कर सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है, तो इसकी सूचना अस्पताल को देनी होगी। 21 दिन की समय सीमा पार होने पर प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क करना होगा।