News

Anganwadi Complaint Number: आंगनबाड़ी कंप्लेंट टोल फ्री नंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत ऐसे करें, फोन से ऑनलाइन

आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 155261 और ऑनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध कराए हैं। आप फोन, वेबसाइट, या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से शिकायत कर सकते हैं। यह सुविधा लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने और समस्याओं के समाधान में मदद करती है।

By PMS News
Published on
Anganwadi Complaint Number: आंगनबाड़ी कंप्लेंट टोल फ्री नंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत ऐसे करें, फोन से ऑनलाइन
Anganwadi Complaint Number

भारत सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, और धात्री माताओं की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं और बच्चों को पोषण, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन कई बार इन सेवाओं में कुछ समस्याएं या अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में सरकार ने आम जनता के लिए एक आंगनवाड़ी कंप्लेंट टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लोग अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकें।

आंगनवाड़ी कंप्लेंट नंबर क्या है?

आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत को दर्ज कराने के लिए सरकार ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करना पूरी तरह से मुफ्त है और आपकी शिकायत संबंधित विभाग तक सीधे पहुंचाई जाती है।

  • आंगनवाड़ी कंप्लेंट टोल फ्री नंबर: 155261

यह नंबर पूरे भारत में सक्रिय है, और इस पर आप किसी भी प्रकार की आंगनवाड़ी सेवाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि:

  • आंगनवाड़ी केंद्र का समय पर न खुलना।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की गैर-मौजूदगी।
  • बच्चों को दिए जाने वाले पोषण और खाने में अनियमितता।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दुर्व्यवहार या अनुचित आचरण।
  • अन्य किसी प्रकार की सेवा में कमी।

राज्य और उनसे संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों की वेबसाइट

क्रमांकराज्य (State)ऑफिसियल पोर्टल के लिंक्स (links)
1उत्तर प्रदेशbalvikasup.gov.in
2मध्य प्रदेशmpwcdmis.gov.in
3बिहारicdsonline.bih.nic.in
4दिल्लीwcddel.in
5महाराष्ट्रwomenchild.maharashtra.gov.in
6राजस्थानwcd.rajasthan.gov.in
7झारखण्डjharkhandsfc.in
8छत्तीसगढ़cgwcd.gov.in
9पश्चिम बंगालicdswb.in
10गुजरातicdswb.in

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत कैसे दर्ज करें?

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित कोई भी समस्या होने पर आप कुछ आसान कदम उठाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप फोन, ऑनलाइन वेबसाइट, या संबंधित विभाग में जाकर शिकायत कर सकते हैं।

1. फोन से शिकायत कैसे करें

आंगनवाड़ी कंप्लेंट टोल-फ्री नंबर 155261 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कॉल के दौरान आपको अपनी समस्या विस्तार से बतानी होगी, और आपके द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड किया जाएगा। यह सेवा 24×7 उपलब्ध है, जिससे आप किसी भी समय अपनी शिकायत कर सकते हैं।

यह भी देखें LPG Gas Subsidy Check: खाते में आ गए गैस सब्सिडी के 200 रूपए, यहाँ से चेक करें

LPG Gas Subsidy Check: खाते में आ गए गैस सब्सिडी के 200 रुपए, यहाँ से चेक करें

2. ऑनलाइन शिकायत कैसे करें

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले संबंधित राज्य या केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर जाकर ‘शिकायत’ या ‘फीडबैक’ सेक्शन में जाएं।
  • यहां आपसे कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, आदि।
  • इसके बाद आप अपनी शिकायत विस्तार से दर्ज कर सकते हैं।
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और आपको एक शिकायत संख्या (Complaint ID) दी जाएगी, जिससे आप भविष्य में अपनी शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

3. मोबाइल ऐप के माध्यम से

कई राज्य सरकारों ने आंगनवाड़ी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च किए हैं। आप अपने राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक ऐप को डाउनलोड करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत के बाद क्या होता है?

जब आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाती है। आपको शिकायत की स्थिति की जानकारी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर मिलती रहती है। शिकायत के समाधान में समय लग सकता है, लेकिन सरकार इसे गंभीरता से लेती है और हर शिकायत का उचित निपटारा करने का प्रयास करती है।

यह भी देखें Sahara India Refund: सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Sahara India Refund: सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Leave a Comment