हर पेंशनर के लिए यह अनिवार्य है कि वे हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करें। यह प्रमाण पत्र पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी है। अगर इसे समय पर नहीं जमा किया गया, तो आपकी मासिक पेंशन रुक सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि पेंशनर जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए।
जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) क्या है?
लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है, एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि संबंधित पेंशनर जीवित है। यह प्रमाण पत्र पेंशन डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेंसी, बैंक, या अन्य संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होता है। पेंशनर्स अब डिजिटल जीवन प्रमाण (Digital Life Certificate) जैसी सुविधाओं का उपयोग कर इस प्रक्रिया को और भी आसान बना सकते हैं।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा
सभी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना अनिवार्य है। यह समय सीमा हर साल समान रहती है। अगर पेंशनर इस समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन अगले महीने से रुक सकती है।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके
1. पर्सनल रूप से जमा करना
पेंशनर्स खुद निम्न स्थानों पर जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं:
- पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक
- पोस्ट ऑफिस
- सरकारी मान्यता प्राप्त सर्विस सेंटर
- जिला-स्तरीय ट्रेजरी ऑफिस
2. डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस
जो पेंशनर्स स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बैंक तक नहीं जा सकते, वे डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए:
- बैंक प्रतिनिधि को घर बुलाने की रिक्वेस्ट करनी होगी।
- प्रतिनिधि बायोमेट्रिक डेटा लेकर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे।
3. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा ने इस प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। इसे निम्न तरीकों से जमा किया जा सकता है:
- अपने नजदीकी सिटिजन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।
- पोर्टल पर लॉग इन करें और फिंगरप्रिंट रीडर का उपयोग करके डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट करें।
- ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से पोस्टमैन की सहायता से सर्टिफिकेट जमा करवाएं।
- आधार फेस आरडी ऐप और जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करें।