केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने का कोई विचार नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए दी।
राज्यसभा में इस मुद्दे पर दो प्रमुख सवाल उठाए गए थे। पहला यह कि क्या केंद्र सरकार जल्दी रिटायरमेंट (Early Retirement) के लिए कोई योजना बना रही है? और दूसरा कि क्या देर से रिटायरमेंट (Late Retirement) की संभावना को लेकर कोई नीति है? इन दोनों सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री ने “ना” में दिया।
Retirement Age: क्या बदलाव की योजना है?
केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age Latest Update) में न तो कोई बदलाव किया जाएगा और न ही इसे बढ़ाने या घटाने की योजना बनाई जा रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि समय से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए कर्मचारियों के पास पहले से ही विकल्प उपलब्ध हैं।
केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस (VRS) ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है।
समय से पहले रिटायरमेंट: एक विकल्प
सरकार के अनुसार, समय से पहले रिटायरमेंट लेना पूरी तरह से कर्मचारी के निजी फैसले पर निर्भर करता है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत विशेष प्रावधान हैं। कर्मचारी निम्न कारणों से वीआरएस का विकल्प चुन सकते हैं:
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।
- परिवार को अधिक समय देना।
- नए बिजनेस या उद्यम की शुरुआत।
- अन्य व्यक्तिगत और पेशेवर प्राथमिकताएं।
वीआरएस लेने के बाद कर्मचारी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक समय दे सकते हैं, जैसे यात्रा करना, नई चीजें सीखना, या परिवार के साथ समय बिताना।
रिटायरमेंट आयु में लचीलापन: सरकार का रुख
सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement Age Flexibility) को लेकर लचीलापन देने के सवाल पर भी सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस तरह की कोई योजना नहीं है। पहले से निर्धारित नियम और मापदंडों के अनुसार ही समय से पहले रिटायरमेंट का प्रावधान है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मौजूदा नियमों में व्यापक बदलाव करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।
क्या है मौजूदा नियम?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए निम्नलिखित नियम लागू हैं:
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021: यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और सेवानिवृत्ति से संबंधित है।
- अखिल भारतीय सेवा नियम 1958: इसके तहत समय से पहले रिटायरमेंट लेने के प्रावधान दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जल्दी और देर से रिटायरमेंट को लेकर कोई नई योजना नहीं बनाई गई है।
8th Pay Commission पर क्या है नया अपडेट?
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8th Pay Commission नहीं लाया जाएगा। इसके बजाय, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वीआरएस के फायदे
- स्वास्थ्य या अन्य निजी कारणों से राहत।
- समय पर पेंशन और अन्य लाभों का आनंद लेना।
- अपने शौक या इच्छाओं को पूरा करने का मौका।
- पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिक समय।