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ट्रांजैक्शन फेल हुआ, पैसे कट गए और रिफंड नहीं मिला? अब बैंक देगा 100 रुपए रोजाना जुर्माना, जानें RBI का सख्त नया नियम!

RBI के नियम अनुसार, किसी भी फेल्ड ट्रांजैक्शन पर बैंक को तय समय में रिफंड देना होता है। देरी की स्थिति में, बैंक को प्रतिदिन ₹100 पेनाल्टी देनी होगी। यह नियम ग्राहकों के हित में है, ताकि उनके पैसे सुरक्षित और समय पर वापस मिलें।

By PMS News
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ट्रांजैक्शन फेल हुआ, पैसे कट गए और रिफंड नहीं मिला? अब बैंक देगा 100 रुपए रोजाना जुर्माना, जानें RBI का सख्त नया नियम!
Penalty on failed transaction

आप ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा अकाउंट से कट जाता है। या फिर IMPS, UPI या कार्ड से पेमेंट करते समय ऐसा होता है। ऐसे मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक पर एक सख्त नियम लागू किया है, जो ग्राहकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए बैंक को बाध्य करता है। यदि बैंक इस निर्धारित समय सीमा में फेल्ड ट्रांजैक्शन का रिफंड नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन ₹100 की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी।

RBI का TAT Harmonisation रूल

RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी करते हुए टर्न अराउंड टाइम (TAT) नियम लागू किया था। इस नियम का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में फेल्ड ट्रांजैक्शन की स्थिति में ग्राहकों को समय पर मुआवजा देना है। इस नियम के तहत, फेल्ड ट्रांजैक्शन पर बैंक को एक तय समय सीमा के भीतर रिफंड करना अनिवार्य है। यदि बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करता, तो उसे प्रतिदिन ₹100 की पेनाल्टी देनी होगी।

किस प्रकार के फेल्ड ट्रांजैक्शन पर मिलता है मुआवजा?

  • ATM ट्रांजैक्शन फेल: यदि आपने ATM से पैसे निकालने की कोशिश की और ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए, तो बैंक को 5 कार्यदिवसों के भीतर पैसे रिवर्स करने होंगे। ऐसा न करने पर बैंक को प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देना होगा।
  • Card-to-Card ट्रांसफर फेल: कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर के असफल होने पर, यदि पैसे अकाउंट से कट गए लेकिन लाभार्थी को नहीं मिले, तो बैंक को T+1 कार्यदिवस के भीतर रिफंड करना होगा। देरी होने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन जुर्माना भरना होगा।
  • PoS/IMPS/UPI ट्रांजैक्शन फेल: PoS, Card ट्रांजैक्शन, IMPS, UPI के माध्यम से किया गया ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसे अकाउंट से कट जाएं, तो बैंक को T+1 कार्यदिवस के भीतर रिफंड करना होता है। इस अवधि के बाद, ₹100 प्रतिदिन पेनाल्टी लगेगी।

पेनाल्टी की रकम कब मिलती है?

बैंक तभी पेनाल्टी देगा जब ट्रांजैक्शन फेल होने का कारण आपकी ओर से न होकर बैंक या सिस्टम की ओर से हो। यदि आपका ट्रांजैक्शन नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा में रिवर्स नहीं किया जाता, तो आप बैंक से मुआवजा पाने के हकदार हैं। इसके लिए बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं।

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ग्राहक क्या कर सकते हैं?

ग्राहक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन की स्थिति में रिफंड का समय RBI के निर्देशानुसार है या नहीं। यदि तय समय में पैसा रिवर्स नहीं होता है, तो आप बैंक से मुआवजा मांग सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन का प्रूफ जैसे SMS या बैंक स्टेटमेंट दिखाने की आवश्यकता होगी।

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