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Property Lease Rules : क्या 99 साल की लीज खत्म होने पर छोड़ना पड़ेगा घर, फ्लैट खरीदने से पहले जान लें नियम

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी में 99 साल की लीज समाप्त होने के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक वापस मूल मालिक के पास जाता है। हालांकि, लीज को रिन्यू किया जा सकता है या इसे फ्रीहोल्ड में बदला जा सकता है, जिससे प्रॉपर्टी का स्थायी मालिकाना हक मिल जाता है।

By PMS News
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Property Lease Rules : क्या 99 साल की लीज खत्म होने पर छोड़ना पड़ेगा घर, फ्लैट खरीदने से पहले जान लें नियम
Property Lease Rules

आजकल ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए लोग अपने लिए घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं। खासकर कोरोना के बाद से लोग घरों पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिसकी वजह से घरों की मांग बढ़ गई है। कई बार लोग घर खरीदने के लिए लोन भी लेते हैं। लेकिन कई बार लोग ऐसी जगह खरीदते हैं जो 99 साल के लिए लीज पर होती है।

मतलब 99 साल तक आप उस घर में रह सकते हैं। लेकिन 99 साल बाद क्या होगा? क्या आपको उस घर को खाली करना होगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। आइए जानते हैं कि 99 साल की लीज पर घर खरीदने का क्या मतलब होता है और इसके क्या नियम हैं।

क्या है लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी?

जब आप घर या ज़मीन खरीदते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है – लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी वह होती है, जहां खरीदार को उस जमीन और मकान पर पूरी तरह से मालिकाना हक होता है। इसमें आप अपने घर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और जब चाहें बेच सकते हैं। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है।

दूसरी ओर, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी एक निश्चित समय सीमा के लिए खरीदी जाती है। आमतौर पर बड़े शहरों में 99 साल की लीज पर प्रॉपर्टी बेची जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको 99 साल के लिए उस घर का मालिकाना हक मिलता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। जब लीज की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह प्रॉपर्टी मूल मालिक के पास लौट जाती है। कई बार कुछ जगहों पर 10 से 50 साल की लीज का प्रावधान भी होता है।

99 साल की लीज खत्म होने पर क्या होगा?

अब सवाल उठता है कि 99 साल की लीज खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या आपको उस फ्लैट को छोड़ना पड़ेगा? इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी से जुड़े नियम और कानून क्या कहते हैं। जब लीज की अवधि समाप्त हो जाती है, तो आपको दो विकल्प मिलते हैं:

  1. लीज को रिन्यू करना: 99 साल की लीज खत्म होने के बाद आप उस प्रॉपर्टी की लीज को रिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क चुकाने होंगे और नई शर्तों के साथ लीज को बढ़ाया जा सकता है।
  2. मूल मालिक को प्रॉपर्टी लौटाना: अगर आप लीज को रिन्यू नहीं कराना चाहते, तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मूल मालिक के पास चला जाएगा। यह नियम खासकर तब लागू होता है जब आप लीज पर खरीदी गई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।

लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने के विकल्प

अगर आपने 99 साल की लीज पर फ्लैट खरीदा है और अब आप इसे फ्रीहोल्ड में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कुछ नियम हैं। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने के दो मुख्य तरीके होते हैं:

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  1. बिल्डर द्वारा दिया गया विकल्प: कई बार बिल्डर खुद प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने का विकल्प देते हैं। अगर बिल्डर के पास उस जमीन का पूरा मालिकाना हक है, तो वह यह विकल्प दे सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पहले से लीज पर है, तो यह विकल्प उपलब्ध नहीं होता।
  2. सरकारी विकल्प: कई राज्यों में सरकारें लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने का अवसर देती हैं। इसके तहत आप एक निर्धारित शुल्क देकर अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदल सकते हैं। यह विकल्प विशेष रूप से तब होता है जब सरकार प्रॉपर्टी मालिकों को उनकी लीज खत्म होने से पहले फ्रीहोल्ड का विकल्प देती है।

क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है?

एक और सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि क्या 99 साल की लीज पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है? इसका उत्तर है – नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को सीधे बेच नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उस पर स्थायी मालिकाना हक नहीं होता। लेकिन आप अपने बचे हुए लीज पीरियड को ट्रांसफर कर सकते हैं।

लीज पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। आपको पहले संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी और फिर आप अपनी लीज को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांसफर प्रक्रिया तब तक संभव है जब तक लीज की अवधि बाकी हो। लेकिन एक बार लीज खत्म हो जाती है, तो आप उस प्रॉपर्टी का स्थायी मालिक नहीं होते, इसलिए इसे फ्रीहोल्ड में बदलना या रिन्यू कराना ही बेहतर विकल्प होता है।

लीज खत्म होने पर इमारत ढह जाए तो क्या होगा?

अगर लीज की अवधि खत्म होने से पहले ही इमारत ढह जाती है, तो उस स्थिति में जमीन के टुकड़े का मालिकाना हक सभी फ्लैट मालिकों में बांट दिया जाता है। यह विभाजन जमीन के सर्कल रेट के आधार पर होता है। यानी जितने गज जमीन पर इमारत बनी थी, वह सभी फ्लैट मालिकों में बराबर हिस्सों में वितरित की जाती है। इस स्थिति में आपको जमीन का कुछ हिस्सा मिल जाता है, लेकिन पूरी इमारत या फ्लैट का हक नहीं होता।

क्या आपको अपना फ्लैट खाली करना होगा?

99 साल की लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी को खाली करने का सवाल तब आता है जब आप लीज को रिन्यू नहीं कराते हैं। लेकिन, जैसा कि पहले बताया गया, आप लीज को रिन्यू करा सकते हैं और फ्लैट में रहना जारी रख सकते हैं। अगर आप लीज को फ्रीहोल्ड में बदल लेते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी का स्थायी मालिकाना हक मिल जाता है और फिर आपको घर खाली करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

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