सरकार ने हाल ही में आधार-एवं-पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) अनिवार्य करने का आदेश दिया है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। यह आदेश वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो।
पैन-आधार लिंक क्यों जरूरी?
आयकर विभाग ने आधार और पैन को लिंक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि फिनटेक कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से पैन डेटा का उपयोग कर ग्राहक प्रोफाइल बनाए जाने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा, वित्तीय लेन-देन में पैन के अनिवार्य उपयोग से भी पैन-आधार लिंकिंग को महत्वपूर्ण माना गया है। गृह मंत्रालय ने आयकर विभाग को इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
Aadhaar-PAN Link कैसे करें?
वेबसाइट के माध्यम से
- सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Quick Links’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प का चयन करें।
- यहां पर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है, तो एक मैसेज दिखेगा “आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से लिंक है।”
- यदि लिंक नहीं है, तो ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
SMS के जरिए आधार-पैन लिंक करने का तरीका
- अपने मोबाइल फोन पर ‘UIDPAN (स्पेस) आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर’ टाइप करें।
- यह संदेश 567678 या 56161 पर भेजें।
- कुछ सेकंड में पुष्टि संदेश प्राप्त होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
आधार-पैन लिंक नहीं करने के परिणाम
अगर आप इस समय सीमा से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो:
- आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आप वित्तीय लेन-देन जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, निवेश करना, और आयकर दाखिल करने जैसे कार्यों में दिक्कत महसूस करेंगे।
- वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।