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PMFME Scheme: प्रधानमंत्री की ये खास योजना आपके बिज़नेस को बना सकती है लाखों का मुनाफा! जानें कैसे सिर्फ 10% निवेश में पाएं 10 लाख तक की सब्सिडी

अगर आप छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना आपके लिए बेहतरीन मौका है। जानें कैसे इस योजना के तहत सरकार दे रही है 35% अनुदान, बस 10% खुद का निवेश कर पाएं बड़े मुनाफे का मौका!

By PMS News
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PMFME Scheme: आटा मिल से लेकर नमकीन बनाने जैसे फूड बिजनेस के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपये तक अनुदान, जानिए...
PMFME Scheme: आटा मिल से लेकर नमकीन बनाने जैसे फूड बिजनेस के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपये तक अनुदान, जानिए…

किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों को लाने के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है, जिसके लिए सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं को जारी रखा जा रहा है, तो कई सारी नई योजनाओं को शुरु किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग की स्थापना करने के लिए देश भर में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक मध्यप्रदेश में अच्छा काम हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश में इस योजना की समय अवधि को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत पात्र आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा व्यापार शुरु करने के लिए अनुदान देती है।

योजना को समझिए

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत केंद्र सरकार आपके व्यापार की कुल लागत का 35 फीसदी या इससे अधिक 10 लाख रुपए अनुदान के रुप में देती है, और बाकी 55 फीसदी निवेश बैंक से लोन लेकर और अन्य 10 फीसदी निवेश आपको अपनी जेब से करना होगा, यदि आप भी योजना का फायदा लेना चाहते है, तो आपके पास पहले से ही जमीन होनी चाहिए, यदि आपके पास खुद की जमीं नहीं है, तो आप किराए की जमीन पर भी व्यापार शुरु कर सकते है, इस योजना के अंतर्गत कुल खर्च का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार, और 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार देती है।

किस व्यापार पर मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का फायदा लेने के लिए आप बेकरी उद्योग, दाल मिल, राइस मिल, आटा मिल, ऑइल मिल, मशरूम उत्पादन, सोयाबीन आधारित उत्पाद, गन्ना आधारित उत्पाद, नमकीन उद्योग, जैसे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोल सकते है।

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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु पात्रता

  • प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु हर स्थाई भारतीय नागरिक पात्र है।
  • योजना के तहत परिवार के एक ही सदस्य को आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8 वी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आपके बैंक की पासबुक
  • जमीन के कागजात
  • यदि जमीन किराए पर ली है, तो रेंट एग्रीमेंट के कागजात
  • और बीते 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आदि दस्तावेजों की जरुरत होती है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना हेतु आवेदन करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की आधिकारिक पोर्टल Welcome to PMFME-MOFPI पर जा कर आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का फायदा एक व्यक्ति, साझेदारी में खोली गई फार्म, किसान उत्पादक संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी ले सकती है।

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