एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक बड़ा और राहतभरा फैसला लिया है। 30 नवंबर 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी ब्याज भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव को मंजूरी दी। नए नियम के लागू होने के बाद ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को ज्यादा ब्याज मिलने के साथ-साथ तेज़ सेटलमेंट की सुविधा भी मिलेगी।
फिलहाल यह बदलाव तभी प्रभावी होगा जब सरकार इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई करेगी। जब तक नया नियम लागू नहीं होता, मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
ईपीएफओ द्वारा किया गया बदलाव
ईपीएफओ ने 1952 के ईपीएफ स्कीम के पैराग्राफ 60(2)(b) में संशोधन किया है। अभी तक, केवल महीने की 24 तारीख तक किए गए सेटलमेंट पर ही ब्याज पिछले महीने के अंत तक दिया जाता था। लेकिन, नए नियम के तहत, सेटलमेंट की तारीख तक का ब्याज दिया जाएगा।
इससे सदस्यों को दो महत्वपूर्ण लाभ होंगे:
- ब्याज का अधिक फायदा: अब निवेशकों को सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
- प्रक्रिया में तेजी: ईपीएफओ ने पूरे महीने सेटलमेंट की अनुमति देकर मामलों को जल्दी निपटाने का रास्ता खोला है।
मौजूदा प्रक्रिया और नया बदलाव
अब तक 25 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक सेटलमेंट रोका जाता था ताकि सदस्यों को ब्याज का नुकसान न हो। नई प्रक्रिया से यह बाधा हट जाएगी। ईपीएफओ ने अपने इस कदम को पारदर्शिता और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण बताया है।
उदाहरण के साथ समझें लाभ
मान लीजिए किसी सदस्य के ईपीएफ खाते में ₹5 लाख का बैलेंस है। मौजूदा ब्याज दर 8.25% है। अगर वह महीने की 23 तारीख को अपना क्लेम सेटल करता है, तो उसे 23 दिन का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। पहले की व्यवस्था में यह संभव नहीं था क्योंकि केवल पिछले महीने के अंत तक का ब्याज मिलता था। इस छोटे से बदलाव से सदस्यों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा।