बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप अपने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई राहत (DR) में वृद्धि का निर्णय लिया है। यह निर्णय पेंशनभोगियों को बढ़ती महँगाई के असर से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। पेंशन की दर में 50% से बढ़कर 53% तक का इजाफा किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। यह कदम पेंशनभोगियों के वित्तीय संतुलन को मजबूत करने और उनके जीवनस्तर को बनाए रखने के लिए अहम है।
महँगाई राहत (DR) की वृद्धि की गणना
महँगाई राहत की वृद्धि पेंशन के मूल आधार पर की जाएगी, यानी मूल पेंशन राशि के ऊपर 3% का इजाफा होगा। इस वृद्धि को लागू करते समय पेंशन की गणना करते वक्त विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धि का लाभ पेंशनभोगियों को सरल और स्पष्ट रूप से मिले।
महँगाई राहत का यह भुगतान पेंशनधारियों के खातों में नगद रूप में किया जाएगा, जिससे पेंशनभोगी इसका तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे। यह निर्णय पेंशनभोगियों की जीवनशैली को बेहतर बनाने और महँगाई के दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
प्रभावित पेंशनभोगी
इस महँगाई राहत (DR) की वृद्धि का लाभ विभिन्न प्रकार के पेंशनभोगियों को मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
- क्षतिपूर्ति पेंशन – जो लोग राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- वार्धक्य पेंशन – वृद्धावस्था में दी जाने वाली पेंशन।
- सेवानिवृत्ति पेंशन – राज्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन।
- असमर्थता पेंशन – जो लोग शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण पेंशन प्राप्त करते हैं।
- औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन – सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली पेंशन।
- असाधारण पेंशन – जिनके मामलों में कोई विशेष परिस्थिति होती है।
- पुनर्नियोजित पेंशनधारी – जो लोग पहले पेंशनभोगी थे और बाद में पुनः सेवा में वापस आ गए थे।
इन सभी पेंशनधारियों को इस महँगाई राहत का लाभ मिलेगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ हल्का होगा।
बकाया राशि का भुगतान
महँगाई राहत (DR) की बकाया राशि का भुगतान नवंबर 2024 के पेंशन वितरण के बाद किया जाएगा। इसका मतलब है कि पेंशनधारियों को यह वृद्धि पिछली पेंशन राशि के साथ मिलाकर मिलेगी। इस भुगतान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी पेंशनधारी इसका लाभ न चूके।
भुगतान प्रक्रिया और विलंब से बचाव
बिहार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशनधारियों को भुगतान में कोई विलंब न हो। इसके लिए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के तहत राज्य के भीतर पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों को भुगतान के लिए महालेखाकार से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से पेंशनधारियों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
सार्वजनिक बैंकों को भी त्वरित भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पेंशनधारी बिना किसी देरी के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें।
राज्य से बाहर के पेंशनभोगियों के लिए विशेष निर्देश
राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनभोगियों को महँगाई राहत का भुगतान महालेखाकार, बिहार के प्राधिकरण पत्र के माध्यम से किया जाएगा। यह प्राधिकरण पत्र उन पेंशनधारियों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज होगा, जिसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जाएगा।
विशेष संस्थानों के पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया
पटना उच्च न्यायालय, बिहार विधान सभा, और बिहार विधान परिषद् के पेंशनभोगियों को यह महँगाई राहत का लाभ संबंधित संस्थान के प्रमुख की स्वीकृति से मिलेगा। इन पेंशनधारियों के मामलों में एक अतिरिक्त कदम उठाया गया है, जिससे उनके भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी हो सके। इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी हो।