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हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, किरायेदार नहीं तय कर सकते कि मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करे

किरायेदार बनाम मकान मालिक विवाद पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। जानें, कैसे इस फैसले ने संपत्ति के उपयोग पर मालिक के अधिकार को सर्वोपरि माना।

By PMS News
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हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, किरायेदार नहीं तय कर सकते कि मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि मकान मालिक अपनी संपत्ति की वास्तविक आवश्यकता का अंतिम और निर्णायक होता है। किरायेदार यह तय नहीं कर सकते कि मकान मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करे। यह फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने मऊ जिले के एक मामले में सुनाया, जिसमें किरायेदार श्याम सुंदर अग्रवाल ने मकान मालिक गीता देवी द्वारा दायर बेदखली प्रार्थना पत्र को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?

मामला एक दुकान से जुड़ा हुआ है, जो गीता देवी के परिवार की संपत्ति है। गीता देवी ने अदालत में दलील दी कि उनके पति के निधन के बाद परिवार का मुख्य आय स्रोत समाप्त हो गया है, और उनके बेरोजगार बेटों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने किरायेदार से दुकान खाली कराने की मांग की।

किरायेदार श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रार्थना पत्र को चुनौती दी और तर्क दिया कि मकान मालिक के पास पहले से एक अन्य दुकान है, जहां से वे संयुक्त व्यवसाय जारी रख सकते हैं। किरायेदार के अनुसार, गीता देवी की वास्तविक आवश्यकता का दावा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्थाएँ मौजूद हैं।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि मकान मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे, इसका निर्णय केवल मकान मालिक का विशेषाधिकार है। किरायेदार के पास यह अधिकार नहीं है कि वे यह तय करें कि मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता क्या होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के शिव सरूप गुप्ता बनाम डॉ. महेश चंद्र गुप्ता मामले का हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि संपत्ति की आवश्यकता का निर्णय करने का अधिकार पूरी तरह से मकान मालिक के पास होता है। इस केस में भी मकान मालिक की ओर से पेश अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने तर्क दिया कि दुकान की आवश्यकता उनके बेरोजगार बेटों के लिए स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए वास्तविक और आवश्यक है।

किरायेदार के तर्क खारिज

किरायेदार के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था कि गीता देवी के पास पहले से एक दुकान है, जहां से उनका व्यवसाय चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मकान मालिक किरायेदार को अनुचित रूप से बेदखल करना चाहते हैं।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता का आकलन केवल परिस्थितियों और मकान मालिक की जरूरतों के आधार पर किया जा सकता है। गीता देवी का यह तर्क कि उनके बेटों को स्वतंत्र व्यवसाय के लिए दुकान की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से तर्कसंगत है।

मकान मालिक का अधिकार सर्वोपरि

कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति के मालिक को यह तय करने का अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेगा। किरायेदार इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मकान मालिक की जरूरतों का आकलन करना अदालत का कार्य नहीं है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए कि वास्तविक आवश्यकता का दावा केवल किरायेदार को बेदखल करने के लिए किया जा रहा है। गीता देवी के मामले में अदालत ने यह माना कि उनकी आवश्यकता वास्तविक और जायज है।

फैसले का महत्व

यह फैसला मकान मालिक और किरायेदारों के बीच संपत्ति विवादों में एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करता है। यह स्पष्ट करता है कि किरायेदारों के पास यह अधिकार नहीं है कि वे मकान मालिक की जरूरतों को चुनौती दें, जब तक कि इसके पीछे किसी प्रकार की दुर्भावना साबित न हो।

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