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सरकार का बड़ा फैसला, NRC के लिए नहीं भरा फॉर्म तो नहीं मिलेगा आधार कार्ड

असम सरकार ने घोषणा की है कि NRC में आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा। यह कदम बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है। आधार कार्ड की सत्यापन प्रक्रिया अब कड़ी की जाएगी, जिससे केवल वैध नागरिकों को ही पहचान पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस फैसले की जानकारी दी है।

By PMS News
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सरकार का बड़ा फैसला, NRC के लिए नहीं भरा फॉर्म तो नहीं मिलेगा आधार कार्ड
सरकार का बड़ा फैसला

असम सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार, अब उन व्यक्तियों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में आवेदन नहीं किया है। यह निर्णय असम मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सार्वजनिक किया। उनका कहना है कि यह कदम बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है, जो असम में एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (SSB) ने पिछले दो महीनों में बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। इस बढ़ती घुसपैठ से चिंतित असम सरकार ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस नए कदम की घोषणा की है। उनका कहना है कि आधार कार्ड प्रक्रिया को कड़ा करने से घुसपैठियों को पहचान पत्र प्राप्त करने से रोका जा सकेगा, जो असम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

आधार कार्ड के लिए कड़ी सत्यापन प्रक्रिया

नए आदेश के तहत, अगर कोई व्यक्ति NRC में आवेदन करता है, तो उसके आधार कार्ड के आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया में, यूआईडीएआई द्वारा भेजे गए आधार आवेदन को राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद, सर्किल अधिकारी यह जांच करेंगे कि आवेदक ने NRC में आवेदन किया था या नहीं। यदि किसी ने NRC में आवेदन नहीं किया है, तो उनका आधार कार्ड आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और इस बारे में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

NRC में आवेदन न करने पर आधार कार्ड की स्वीकृति

यदि किसी व्यक्ति ने NRC में आवेदन किया है, तो सर्किल अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन करेंगे। इस सत्यापन प्रक्रिया के बाद, यदि अधिकारी संतुष्ट होते हैं, तो आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से असम सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल वही लोग आधार कार्ड प्राप्त करें, जिन्होंने NRC में सही तरीके से आवेदन किया है और कोई संदिग्ध व्यक्ति इस पहचान पत्र का लाभ न उठा सके।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्देश केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी जो अन्य राज्यों में कार्यरत हैं और जिन्होंने NRC में आवेदन नहीं किया है, उन्हें इस निर्देश से छूट प्राप्त होगी। यह कदम केवल असम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, जिनकी नागरिकता का सत्यापन आवश्यक है।

असम में एनआरसी और आधार कार्ड प्रक्रिया

असम में 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 आवेदकों को बाहर कर दिया गया था। इस सूची में कुल 3,11,21,004 नामों को शामिल किया गया था, जबकि 3,30,27,661 लोगों ने एनआरसी में आवेदन किया था। इस निर्णय से असम सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वे लोग जो वैध भारतीय नागरिक हैं, उन्हें ही आधार कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले।

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