यदि आप भारतीय सेना (आर्मी), पैरामिलिट्री बल, या पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने शौक और रुचियों पर कुछ संयम रखना होगा। दरअसल, इन विभागों में भर्ती के लिए टैटू को लेकर कुछ सख्त नियम हैं, जिनके कारण कई योग्य उम्मीदवार अपनी पसंदीदा भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि सेना और पुलिस बलों में शारीरिक मापदंडों के अलावा टैटू के बारे में भी विशेष दिशा-निर्देश हैं। इसलिए, अगर आपके शरीर पर टैटू हैं या आप टैटू गुदवाने का विचार कर रहे हैं, तो भर्ती के नियमों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है।
भारतीय सशस्त्र बलों में टैटू को लेकर क्या है नियम?
भारतीय सेना, वायु सेना, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बलों में भर्ती के दौरान टैटू को लेकर बहुत ही सख्त नियम हैं। भर्ती के समय कैंडिडेट को यह स्पष्ट करना अनिवार्य होता है कि उनके शरीर पर टैटू हैं या नहीं। इन विभागों में मुख्य रूप से धर्म, जाति और व्यक्तिगत नाम से जुड़े टैटू की ही अनुमति दी जाती है।
भारतीय सेना, वायु सेना, और नेवी के भर्ती नियमों के अनुसार, टैटू केवल शरीर के खास हिस्सों पर ही गुदवाए जा सकते हैं। खासकर हथेली के बाहरी हिस्से और कोहनी से नीचे के हिस्से पर टैटू बनवाने की अनुमति है। हालांकि, यह भी साफ नहीं किया गया है कि इन टैटू का आकार क्या होना चाहिए।
किन जगहों पर टैटू की अनुमति है
भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में टैटू केवल कुछ विशेष जगहों पर ही गुदवाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ के अंदरूनी हिस्से, कोहनी से नीचे और हथेली के बाहरी हिस्से पर टैटू की इजाजत है। इसके अलावा शरीर के किसी अन्य हिस्से पर टैटू गुदवाने की अनुमति नहीं है।
यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सेना और पैरामिलिट्री बल के उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ उनकी प्रोफेशनलिज़्म और सजा-धज का भी ध्यान रखा जा सके।
कुछ उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान
हालांकि सामान्य नियमों के तहत टैटू की सख्ती है, कुछ विशेष श्रेणियों में टैटू बनाने की छूट भी दी गई है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक पसंद के हिसाब से किसी भी हिस्से में टैटू गुदवाने की अनुमति दी जाती है। यह नियम भारतीय समाज की विविधता और विभिन्न जातीय समूहों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।
क्यों लागू है ये प्रतिबंध
यह सख्त नियम इस कारण बनाए गए हैं ताकि भारतीय सेना और पुलिस बलों में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों की एकरूपता बनी रहे और प्रोफेशनलिज़्म को बढ़ावा मिले। सेना और पुलिस के सदस्यों को एक निर्धारित अनुशासन का पालन करना होता है, जो उनके पोशाक, शारीरिक स्थिति और अन्य पहलुओं में परिलक्षित होता है। टैटू से संबंधित सख्त दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को बल की आंतरिक संरचना और अनुशासन से ऊपर न रखे।
FAQs
1. क्या भारतीय सेना में किसी भी प्रकार के टैटू की अनुमति है?
नहीं, भारतीय सेना में केवल धार्मिक चिह्न या व्यक्तिगत नाम से जुड़े टैटू की अनुमति है, और ये टैटू शरीर के कुछ सीमित हिस्सों में ही बनाए जा सकते हैं।
2. क्या एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को टैटू बनाने की छूट है?
हां, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू गुदवाने की छूट दी जाती है।
3. टैटू के आकार पर कोई प्रतिबंध है?
नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि टैटू का आकार कितना होना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि टैटू को केवल निर्धारित स्थानों पर ही बनाया जा सकता है।