उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ उन सभी बुजुर्ग लोगों को मिलता है जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत सरकार हर महीने 1000 रुपये सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजती है। इस तरह साल भर में एक बुजुर्ग को 12000 रुपये मिलते हैं। यह पेंशन बुजुर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके आस-पास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप उन्हें इस योजना के बारे में बताकर लाभान्वित कर सकते हैं।
UP Vridha Pension Yojana
यूपी सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के जरिए बुजुर्गों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस पैसे से वे दवाइयाँ, खाना और दूसरी जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। इस योजना की वजह से बुजुर्गों को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये देते हैं। इसमें से 800 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 200 रुपये केंद्र सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह योजना 56 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभान्वित कर रही है.
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन उनके दैनिक जीवन के खर्चों को कम करने में मदद करती है।
- बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर: पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे कोई मध्यस्थ या दिक्कत नहीं होती।
- आत्मनिर्भरता: इस योजना से बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: अब आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।
Old Age Pension Scheme के लिए पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी है कि:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Old Age Pension Scheme के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करना अब बेहद आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद होम पेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” विकल्प पर क्लिक कर लें.
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब एक आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र जैसी सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को सबमिट कर लें.
- अब आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
- अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है, तो आपको बीडीओ कार्यालय में और शहरी क्षेत्र से आवेदन किया है, तो एसडीएम कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
Old Age Pension Scheme का Application From यहां से डाउनलोड करें