उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिशु हितलाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। इस योजना से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिलेगी। योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे विभिन्न प्रकार के काम सीख सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना से न केवल महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि राज्य का विकास भी होगा।
UP Shishu Hitlabh Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के नवजात शिशुओं को दो साल तक पौष्टिक भोजन और आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को सुनिश्चित करना है।
सरकार की इस पहल से श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके अलावा योजना के अनुसार, एक लड़के को 10,000 रुपये और एक लड़की को 12,000 रुपये सालाना एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए एक बड़ा सहयोग साबित होगी।
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लाभ
- योजना के तहत, बच्चों को दो साल तक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनके शारीरिक विकास में मदद मिलती है।
- योजना के तहत लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे लिंगानुपात में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- यह योजना निर्माण श्रमिकों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करती है।
- वित्तीय सहायता का उपयोग शिशु के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के लिए किया जा सकता है, जिससे उनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित होता है।
- यह योजना श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कम कर सकें।
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार में केवल दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
- बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर आपको निकटतम श्रम कार्यालय, संबंधित तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान से और सही-सही भरें। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी, बच्चे का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी।
- अब आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को अटैच कर लें.