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किसानों को बड़ी राहत! यूपी सरकार ने खरीफ फसल बीमा की डेडलाइन बढ़ाई, अब 30 अगस्त तक मौका

अब किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने का और भी समय मिल गया है! यूपी सरकार ने खरीफ फसल बीमा की आखिरी तारीख 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। जानें कैसे इस बढ़ी हुई डेडलाइन का फायदा उठाकर आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। इस खबर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जानने के लिए पढ़ें।

By PMS News
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उतर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब यह 30 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले से किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। खासकर, ऐसे किसान जिनका केसीसी या क्रॉप लोन हैं, वे 30 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। वहीं जो गैर-ऋणी किसान हैं, इसके अलावा वे 14 अगस्त बीमा करवा सकते हैं।

किसानों को बड़ी राहत! यूपी सरकार ने खरीफ फसल बीमा की डेडलाइन बढ़ाई, अब 30 अगस्त तक मौका
किसानों को बड़ी राहत! यूपी सरकार ने खरीफ फसल बीमा की डेडलाइन बढ़ाई, अब 30 अगस्त तक मौका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट-रोग आदि से होने वाले नुकसान से सुरक्षा देती है।

फसल बीमा से जुड़ी जानकारी

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों का बीमा कराते समय सही जानकारी दें, ताकि नुकसान होने पर सर्वे के समय कोई समस्या न हो। यदि किसी कारण से फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल बीमा केंद्र, कृषि विभाग कार्यालय या फसल बीमा हेल्प लाइन नंबर 14447 पर इसकी सूचना देना अनिवार्य है। समय पर सूचना देने से बीमा का लाभ जल्दी मिलेगा।

किसानों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बीमा कराने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, कृषक आईडी, खेत और फसल से जुड़ी जानकारी तैयार रखें।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के दौरान किसानों को आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और उस फसल का विवरण देना होगा जिसका बीमा कराया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। इस योजना के तहत किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाना है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देना है। किसानों को बीमा का लाभ तब मिलेगा जब वे समय पर अपना पंजीकरण कराएंगे और फसल को होने वाले नुकसान की सूचना देंगे।

समय पर बीमा क्यों है जरूरी?

किसानों के लिए समय पर फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है। अगर समय पर बीमा नहीं कराया गया तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

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सरकार ने यह निर्णय किसानों को बीमा कराने के लिए और अधिक समय देने के लिए लिया है, ताकि वे अपनी फसलों का बीमा करा सकें और भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बच सकें।

अंतिम तिथि को लेकर सरकार की ओर से अलर्ट

सरकार ने किसानों को अपील की है कि वे फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण करवा लें, ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। समय रहते आवेदन करने से किसानों को नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिल सकेगा।

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