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बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही ₹20,000 – जानें कैसे और कब करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब वर्गों की बेटियों की शादी के लिए ₹20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज जमा करने के बाद सीधे बैंक खाते में आती है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलता है, जिससे कम बजट में भी शादी संभव हो पाती है।

By PMS News
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बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार दे रही ₹20,000 – जानें कैसे और कब करें आवेदन
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपनी पुत्री की शादी में आने वाले खर्च को आसानी से संभाल सकें। यह योजना ना सिर्फ आर्थिक मदद प्रदान करती है बल्कि समाज में समानता और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है।

शादी अनुदान योजना क्या है?

शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना का उद्देश्य और पात्रता

इस शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों की सहायता करना है जिनकी बेटियों की शादी आर्थिक तंगी के कारण टल रही हो या विवाह के दौरान कर्ज लेने की स्थिति बन रही हो। योजना में पात्रता प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा जब विवाह की तिथि पक्की हो चुकी हो।

20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि

मऊ जिले के समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार के अनुसार, इस योजना के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाता है। लाभार्थियों को ₹20,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। यह सहायता राशि विवाह से संबंधित आवश्यक खर्च जैसे कपड़े, दहेज मुक्त उपहार, सजावट, भोजन आदि में उपयोगी साबित होती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

जो भी व्यक्ति इस सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है, वह http://shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी अपने विकास खंड कार्यालय में और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी अपने तहसील कार्यालय में इसे जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व, शादी के तीन माह के भीतर या शादी के तीन माह बाद तक किया जा सकता है। दस्तावेज सही हों और समय पर जमा हों, तभी लाभ मिलना सुनिश्चित होता है।

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