अगर आपका भी चालान कट गया है, और आपको नहीं पता है, कि कितने चालान कटने के बाद रद्द होता है, ड्राइविंग लाइसेंस तो इस सवाल का जवाब जानना हर उस वाहन चालक के लिए जरूरी है, जो ट्रैफिक रूल्स को बार-बार तोड़ चुके हैं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ट्रैफिक नियमों को इस तरह हर बार तोड़ना से सिर्फ आपकी जेब पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हर बार चालान कटने की वजह से आपका Driving License रद्द तक हो सकता है।

इसके अलावा जो भी वाहन चालक इस भ्रम में हैं कि चालान सिर्फ एक जुर्माना है, तो अब समय आ गया है सतर्क हो जाने का वरना आगे जाकर हो सकती है उनके लिए बड़ी समस्या इसलिए पूरी जानकारी नीचे पढ़ें।
हर राज्य में नियम अलग 3 या 5 चालानों पर लाइसेंस रद्द
भारत में हर राज्य की ट्रैफिक अथॉरिटी के अपने नियम होते हैं, कुछ राज्यों में अगर किसी वाहन मालिक का लगातार 3 बार चालान कटता है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, वहीं, कुछ अन्य राज्यों में यह सीमा 5 चालान तक है, यानी अगर आपके वाहन पर 5 या उससे ज्यादा ई-चालान (E-Challan) पेंडिंग हैं, और आपने उन्हें अनदेखा किया है, तो RTO आपके Driving License को रद्द (Cancel) करने की प्रक्रिया में आ सकता है।
चालान कटने के पीछे ट्रैफिक पुलिस के अलावा कैमरा सर्विलांस अहम
अब चालान सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ही नहीं कटता, बल्कि सड़क पर लगे CCTV कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम के ज़रिए भी ई-चालान जनरेट हो रहे हैं. ऐसे में कई बार वाहन मालिक को यह भी नहीं पता होता कि उनका चालान कट चुका है, यही कारण है कि एक ही गाड़ी पर कई बार 5 से भी अधिक चालान पेंडिंग मिलते हैं, जिनकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने की नौबत आ जाती है।
चालान की अनदेखी हो सकती है बेहद महंगी
अगर आपने बार-बार चालान को नजरअंदाज किया, तो यह आपके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद न सिर्फ आपको दोबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए Apply करना पड़ेगा, बल्कि इसके लिए आपको कोर्ट में अर्जी भी देनी पड़ सकती है, कई मामलों में न्यायालय से अनुमति लेना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब लाइसेंस सस्पेंड या रद्द (Cancelled DL) कर दिया गया हो।
ड्राइविंग लाइसेंस को दोबारा पाने के ऑप्शन
अगर आपका Driving License किसी कारणवश रद्द हो गया है, या वह खो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो उसे दोबारा पाने के लिए दो तरीके हैं-Online और Offline.
Online तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे रिन्यू करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. यहां ‘Online Services’ पर क्लिक करके ‘Driving License Related Services’ का चयन करें, इसके बाद राज्य चुनने पर एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको “Apply for DL Renewal” का विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद आपको अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, आवश्यक दस्तावेज़ (Documents) अपलोड करने होंगे, जैसे पहचान पत्र, पुराना DL, और कुछ राज्यों में फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी. इसके बाद फीस का भुगतान कर, आवेदन सब मिट करना होगा, आप ऑनलाइन अपने Payment Status और आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन तरीके से RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी RTO (Regional Transport Office) जाना होगा, यहां आपको Form 2 (नया DL के लिए) या Form LLD (Duplicate DL के लिए) भरना होगा. इसके साथ जरूरी डॉक्युमेंट्स, फीस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए. अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो मेडिकल फिटनेस फॉर्म 1A जरूरी होगा, डुप्लिकेट DL के मामले में आपको पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR की कॉपी भी लगानी होगी।
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी नहीं, पालन ही है समझदारी
Traffic Rule का पालन करना सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपके Driving License को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है. बार-बार नियम तोड़ने पर न केवल जुर्माना बढ़ता है, बल्कि RTO की नजर में आप एक ‘Repeated Offender’ बन जाते हैं, एक बार अगर यह टैग लग गया, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और समय-समय पर अपने वाहन की चालान स्थिति E-Challan Portal पर जांचते रहें. इससे न सिर्फ लाइसेंस बचा रहेगा, बल्कि कोर्ट के चक्कर और भारी भरकम फाइन से भी बचा जा सकेगा।