वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। नया मोटर व्हीकल एक्ट इस उद्देश्य से लागू किया गया है कि सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन नियमों की अनदेखी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि आप ट्रक या भारी वाहन चलाते हैं और ओवरलोडिंग, फिटनेस, बीमा, या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते, तो आपका चालान 2 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
2019 में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, दिल्ली में राम किशन नामक ड्राइवर का 2 लाख 500 रुपये का चालान किया गया था। इसका कारण था ओवरलोडिंग, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी, और अन्य नियमों का उल्लंघन। ओवरलोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त टन पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
इसके अतिरिक्त, अन्य उल्लंघनों के लिए संभावित चालान इस प्रकार हो सकते हैं:
- ओवरलोडिंग: ₹5000
- फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी: ₹10,000
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कमी: ₹10,000
- इंश्योरेंस की अनुपस्थिति: ₹4000
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कमी: ₹10,000
- बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाना: ₹20,000
- सीट बेल्ट न लगाना: ₹1000
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करना कितना महंगा पड़ सकता है।
एम परिवहन एप और डिजीलॉकर की महत्ता
ट्रैफिक चेकिंग के दौरान अब डिजिटली उपलब्ध दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। एम परिवहन एप और डिजीलॉकर पर यदि आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, और बीमा दस्तावेज हैं, तो चालान से बचा जा सकता है। पहले कागजात न दिखाने पर 5000 रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती थी, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों ने इसे आसान बना दिया है।
एम्बुलेंस के लिए रास्ता न देना
एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना आपकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम न केवल कानून का हिस्सा है, बल्कि यह मानवता की सेवा का एक पहलू भी है।