
भारत में नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान करना लगभग हर वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। Toll Tax देश की सड़कों के निर्माण, देखरेख और मरम्मत के लिए जरूरी फंड जुटाने का एक मुख्य स्रोत है। लेकिन हर नागरिक को यह शुल्क नहीं देना होता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वाहनों को इस शुल्क से छूट प्रदान की गई है। यह छूट न केवल उनकी संवैधानिक स्थिति के कारण मिलती है बल्कि कभी-कभी उनके वाहन के उद्देश्य और कार्य की प्रकृति के आधार पर भी तय की जाती है।
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को Toll Tax से छूट
Toll Tax Rules India के तहत ऐसे कई संवैधानिक पद हैं जिनके धारकों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों को यह छूट प्राप्त है। इसके साथ ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, संसद सदस्य (MP), विधान परिषद सदस्य (MLC) और विधायक (MLA) को भी यह सुविधा दी जाती है। हालांकि, यह छूट आमतौर पर उनके संबंधित राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होती है और इसके लिए वैध पहचान पत्र या पास दिखाना आवश्यक होता है।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी मिलती है छूट
Toll Tax Rules के अंतर्गत कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। इनमें भारत सरकार के सचिव, लोकसभा और राज्यसभा के सचिव, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, कमांड क्षेत्रों के कमांडर, राज्यों के मुख्य सचिव और विधानसभाओं या विधान परिषदों के सचिव शामिल हैं। यह छूट भी अधिकतर उनके कार्यक्षेत्र के भीतर लागू होती है और उन्हें अपनी ड्यूटी पर होना जरूरी होता है।
ड्यूटी पर तैनात रक्षा और पुलिस कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान
Toll Tax Exemption में ड्यूटी पर वर्दी में तैनात रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। इन कर्मियों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देना होता, बशर्ते वे ड्यूटी पर हों और वर्दी में हों। यह व्यवस्था देश की सुरक्षा एजेंसियों की आपातकालीन गतिविधियों और गश्त को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायक है।
विदेश से आए विशिष्ट अतिथियों और मंत्रालय के निरीक्षण कर्मियों को छूट
जो विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत के राजकीय दौरे पर आते हैं, उन्हें भी Toll Tax Free सुविधा मिलती है। साथ ही, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निरीक्षण ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को भी यह छूट प्राप्त होती है। इन अधिकारियों को अक्सर सड़क की गुणवत्ता और कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए देश भर में भ्रमण करना पड़ता है।
आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को नहीं देना होता Toll Tax
आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन जैसे Ambulance, Fire Brigade, और शव वाहन को भी टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इन वाहनों की त्वरित गति और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था जरूरी मानी जाती है। समय की संवेदनशीलता के कारण इनसे टोल टैक्स न वसूलना सरकार की व्यावहारिक सोच को दर्शाता है।
विकलांग व्यक्तियों और विशेष प्रयोजन वाहनों को भी छूट
जिन यांत्रिक वाहनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो या उनमें संशोधन किया गया हो, वे भी Toll Tax Exemption in India के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, इसके लिए मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कई बार टोल प्लाजा स्थानीय निवासियों को भी एक वार्षिक पास प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें बार-बार टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
जरूरी है पहचान पत्र और ड्यूटी से संबंधित दस्तावेज
यह ध्यान में रखना जरूरी है कि उपरोक्त में से अधिकांश छूटें तभी मान्य होती हैं जब संबंधित व्यक्ति official duty पर यात्रा कर रहा हो। केवल पहचान या स्थिति ही नहीं, बल्कि उस यात्रा का उद्देश्य भी मायने रखता है। संसद सदस्य, विधायक आदि को अपने विशेष पास या आधिकारिक आईडी कार्ड दिखाना आवश्यक होता है। वहीं, रक्षा और पुलिस अधिकारियों के लिए वर्दी में होना जरूरी शर्त है।