
Toll Tax Free in 20km Radius: टोल प्लाजा से संबंधित नए नियमों के तहत अब ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है, जिनका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब इन लोगों को हर बार टोल टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि मात्र ₹340 के एक मासिक पास के जरिए वे जितनी बार चाहें आ-जा सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ प्राइवेट नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।
“जितनी दूरी, उतना टोल” पॉलिसी से आई यह राहत
सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” नीति की घोषणा की थी। इसके तहत वाहन से तय की गई दूरी के आधार पर ही टोल शुल्क लिया जाएगा। इसी नीति के अंतर्गत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों को टोल टैक्स फ्री यात्रा की सुविधा देने का प्रावधान किया गया। जुलाई 2024 से यह पॉलिसी कुछ नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसमें GNSS (Global Navigation Satellite System) आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है।
₹340 में बनवाएं एक महीने का टोल पास
अगर आपका निवास टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में आता है, तो आप ₹340 का मासिक टोल पास बनवाकर बिना अतिरिक्त शुल्क दिए पूरे महीने जितनी बार चाहें टोल क्रॉस कर सकते हैं। इस पास के जरिए FASTag से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं कटेगा, जिससे बार-बार टोल कटने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो प्रतिदिन कार्यालय या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए टोल क्रॉस करते हैं। यह पास एक महीने के लिए वैध होगा और इसकी समय-समय पर रिन्यूअल करानी होगी।
पास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
मासिक टोल पास बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसमें प्रमुख रूप से निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल आदि), वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगा जाए), और एक वैध FASTag अकाउंट होना जरूरी है।
इन दस्तावेजों को लेकर आपको संबंधित टोल प्लाजा के प्रशासनिक कार्यालय जाना होगा, जहां आपको लोकल रेसिडेंट पास के लिए आवेदन फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ ₹340 की फीस (कैश, कार्ड या डिजिटल पेमेंट) के माध्यम से जमा करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया और पास मिलने की प्रक्रिया
जब आप आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करते हैं, तब टोल प्लाजा के अधिकारी आपके सभी कागजातों की जांच करेंगे। यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो या तो आपका FASTag सीधे अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपको एक फिजिकल पास प्रदान किया जाएगा, जो टोल प्लाजा की व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
यह पास सिर्फ उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिससे आपने पास लिया है। दूसरे किसी टोल पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप पता या वाहन बदलते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत टोल प्रशासन को देनी होगी ताकि रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें।
कमर्शियल वाहनों को इस सुविधा से बाहर रखा गया
सरकार की इस नई योजना का लाभ सिर्फ प्राइवेट नॉन-कमर्शियल गाड़ियों को मिलेगा। कमर्शियल गाड़ियों या ऐसे वाहन जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर से बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यह ₹340 का पास नहीं दिया जाएगा। ऐसे में केवल स्थानीय निवासी ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
स्थानीय यात्रियों के लिए राहत का बड़ा मौका
सरकार की यह पहल न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, बल्कि इससे रोजाना यात्रा करने वालों के समय और टेंशन दोनों में कमी आएगी। बार-बार FASTag से पैसे कटने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और एक पारदर्शी सिस्टम के तहत यात्रा आसान होगी।
यह पास हर महीने रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा, ताकि आपकी पहचान और वाहन की जानकारी अप-टू-डेट बनी रहे। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगता और एक बार डॉक्युमेंट्स वेरीफाई हो जाने के बाद यह काफी सुगम बन जाती है।