ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर सबसे पहले FIR दर्ज करें, फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में parivahan.gov.in वेबसाइट से आवेदन कर दस्तावेज अपलोड करें और फीस भरें। वहीं ऑफलाइन में RTO जाकर LLD फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ दिनों में नया लाइसेंस आपके पते पर डाक से भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सिर्फ नंबर नहीं, आपके जिले की पहचान है! जानिए कैसे UP 11 से लेकर UP 96 तक फैली ये RTO कोड लिस्ट पूरे राज्य को एक खास सिस्टम से जोड़ती है। साथ ही, पढ़ें यूपी के जिले, जनसंख्या, कृषि, खनिज और राजनीतिक ताकत से जुड़ी अहम बातें