उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 (पहले धारा 144 नाम से जानी जाती थी) लागू कर दी है। इसके साथ ही, अफवाहों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु कल, यानी मंगलवार, को भी इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड रहेंगी।
धारा 163 का उद्देश्य
धारा 163 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संभावित हिंसा और उपद्रव को रोकना है। इस धारा के तहत, चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध, हथियारों के ले जाने पर रोक, और सार्वजनिक स्थानों पर असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे आदेश जारी किए जा सकते हैं।
इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने का कारण
इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड करने का मुख्य उद्देश्य अफवाहों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है। इंटरनेट के माध्यम से गलत सूचनाओं के फैलने से स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही, किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है, और आवश्यकतानुसार आगे के आदेश जारी किए जाएंगे।
स्कूल भी बंद करने के आदेश
संभल जिले में हिंसा की घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्कूलों का बंद रहना भी शामिल है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। विद्यालयों की छुट्टियों के दौरान, स्थानीय प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को घर पर ही रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।