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मुस्लिमों में संपत्ति बंटवारा के ये हैं नियम, जानें कौन-कौन करता है दावा और कैसे होता है बंटवारा

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून इस्लामी शरीयत पर आधारित है, जो मृतक की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में निष्पक्षता और न्याय के साथ बांटने का प्रावधान करता है। इसमें पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के हिस्से निर्धारित होते हैं, जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा मिलता है।

By PMS News
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मुस्लिमों में संपत्ति बंटवारा के ये हैं नियम, जानें कौन-कौन करता है दावा और कैसे होता है बंटवारा
मुस्लिमों में संपत्ति बंटवारा

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून इस्लामी शरीयत पर आधारित है, जो पवित्र कुरान, सुन्नत (पैगंबर मुहम्मद की प्रथाएं), इज्मा (धार्मिक विद्वानों की सहमति) और क़ियास (तर्कसंगत निष्कर्ष) से निर्देशित होता है। यह कानून मृतक की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में निष्पक्षता और न्याय के साथ बांटने का प्रावधान करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत, मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा उनके व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार होता है, जिसमें पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के हिस्से निर्धारित होते हैं।

संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया

  1. अंतिम संस्कार और दफन खर्चों का भुगतान: मृतक के अंतिम संस्कार और दफन से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान सबसे पहले किया जाता है।
  2. ऋणों का निपटान: यदि मृतक पर कोई ऋण है, तो उसे चुकाना आवश्यक है।
  3. वसीयत का पालन: मृतक ने यदि कोई वसीयत की है, तो उसकी संपत्ति का अधिकतम एक-तिहाई हिस्सा वसीयत के अनुसार वितरित किया जा सकता है, बशर्ते कि वह उत्तराधिकारियों के हितों के खिलाफ न हो।
  4. शेष संपत्ति का बंटवारा: उपरोक्त सभी दायित्वों के पूरा होने के बाद, बची हुई संपत्ति को शरीयत के अनुसार उत्तराधिकारियों में बांटा जाता है।

उत्तराधिकारी और उनके हिस्से

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में उत्तराधिकारियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

  1. हिस्सेदार (Sharers): ये वे लोग हैं जिन्हें कुरान में निर्दिष्ट हिस्से मिलते हैं, जैसे पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्री, सगी बहन आदि।
  2. अवशेष (Residuaries): ये वे उत्तराधिकारी हैं जो हिस्सेदारों के हिस्से के बाद बची हुई संपत्ति के हकदार होते हैं, जैसे पुत्र, पिता (कुछ परिस्थितियों में), सगे भाई आदि।

हिस्सेदारों के हिस्से

  • पति: यदि संतान है, तो संपत्ति का 1/4 हिस्सा; यदि संतान नहीं है, तो 1/2 हिस्सा।
  • पत्नी: यदि संतान है, तो 1/8 हिस्सा; यदि संतान नहीं है, तो 1/4 हिस्सा।
  • पुत्री: यदि अकेली है, तो 1/2 हिस्सा; यदि एक से अधिक हैं, तो कुल संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलकर बांटेंगी।
  • माता: यदि संतान या पोते-पोतियां हैं, तो 1/6 हिस्सा; यदि नहीं हैं, तो 1/3 हिस्सा।
  • पिता: यदि संतान है, तो 1/6 हिस्सा; यदि संतान नहीं है, तो अवशेष के रूप में शेष संपत्ति का हकदार।

महिलाओं के अधिकार

मुस्लिम कानून में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उनके हिस्से पुरुषों की तुलना में कम होते हैं। उदाहरण के लिए, पुत्री को पुत्र के मुकाबले आधा हिस्सा मिलता है। यह प्रावधान इस आधार पर है कि पुरुषों पर परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी होती है।

विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों में अंतर

सुन्नी और शिया संप्रदायों में उत्तराधिकार के नियमों में कुछ भिन्नताएं हैं। सुन्नी कानून में प्रति व्यक्ति (per capita) वितरण होता है, जहां प्रत्येक उत्तराधिकारी को समान हिस्सा मिलता है, जबकि शिया कानून में प्रति शाखा (per stirpes) वितरण होता है, जहां संपत्ति को पारिवारिक शाखाओं के आधार पर बांटा जाता है।

वसीयत (Will) के नियम

मुस्लिम कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकतम एक-तिहाई हिस्सा वसीयत के माध्यम से किसी को भी दे सकता है, बशर्ते कि वह उत्तराधिकारियों के हितों के खिलाफ न हो। यदि वसीयत एक-तिहाई से अधिक के लिए है, तो अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होती है।

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संपत्ति के प्रकार

मुस्लिम कानून में संपत्ति के प्रकारों में कोई भेद नहीं किया जाता; चल-अचल, स्व-अर्जित या पैतृक सभी संपत्तियां समान रूप से उत्तराधिकार के दायरे में आती हैं।

मुस्लिम उत्तराधिकार कानून का उद्देश्य संपत्ति के बंटवारे में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। हालांकि, विभिन्न संप्रदायों और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। इसलिए, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेना उचित होगा।

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