RBI CIBIL Score New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में क्रेडिट स्कोर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। इन नियमों को परिवर्तन करने के पीछे एक बड़ा कारण है। जानकारी के लिए बता दें लोग क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें दर्ज कर रहें हैं। इन शिकायतों का निपटारा करने और क्रेडिट स्कोर सिस्टम को बनाने के लिए आरबीआई ने ये नए नियम जारी किए हैं।
RBI ने सिबिल स्कोर को लेकर 6 नए नियम जारी किए हैं। यह नए नियम लागू होने से लोन लेने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो जाएगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी सुरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है।
15 दिन में अपडेट होगा सिबिल स्कोर
आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं जिसमें क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने की प्रक्रिया को तेज कर लिया गया है। इन नियमों को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। यानी की अब ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। इसे नागरिक नियमित रूप से अपने क्रेडिट स्कोर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सिबिल स्कोर की सूचना भेजनी होगी
नए फैसले के मुताबिक यदि कोई बैंक अथवा वित्तीय संस्था आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है तो आपको इसकी सूचना ईमेल अथवा एसएमएस पर भेज दी जाएगी। वास्तव में बात यह है कि क्रेडिट स्कॉट को लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट की थी जिसके तहत आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के तहत अब आपको सभी जानकारी प्राप्त होती रहेगी की आपका सिबिल स्कोर कौन सा बैंक चेक कर रहा है।
रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का कारण
RBI के नए फैसले के तहत अब यदि कोई क्रेडिट संस्थाए बैंक अथवा एनबीएफसी अगर ग्राहकों को लाओं अथवा वित्तीय सेवा के लिए आवेदन कोई रिजेक्ट करती है तो उन्हें इसका कारण भी बताना होगा। इससे ग्राहक यह जान सकेंगे की उनका आवेदन किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। इससे वे अपने क्रेडिट स्कोर को सही से कर सकेंगे।
ग्राहक को डी फ्री फुल सिविल स्कोर
रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार अब से क्रेडिट कंपनियों को अपने ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त में उनकी क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करनी है। ग्राहक अपने क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। इसके लिए क्रेडिट कंपनियां अपनी वेबसाइट पर आपको एक लिंक प्रदान करेगी। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं।
डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले सोचना होगा
रिजर्व बैंक के नए नियम के मुताबिक यदि किसी ग्राहक का लोन डिफॉल्ट होने के लिए बहुत ही कम समय बाकी अथवा होने वाला है इसकी रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचना देना अतिआवश्यक है। लोन संस्था यह सूचना ग्राहकों को ईमेल अथवा एसएमएस के माध्यम से भेज सकती है।
30 दिन में शिकायत का निकलेगा समाधान
किसी ग्राहक ने शिकायत दर्ज की है और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इसका समाधान 30 दिन के अंदर नहीं करती है तो उन्हें रोजाना 100 रूपए का चार्ज भरना होगा। वे इसमें जितने भी दिन लगाते हैं इसका चार्ज बढ़ता रहेगा। इसमें लोन बांटने वाली संस्था को 21 दिन का समय मिलता है वहीं 9 दिन का समय क्रेडिट ब्यूरो को दिया गया है। अगर 21 दिन से पहले बैंक सूचना क्रेडिट ब्यूरो को नहीं देता है तो बैंक को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन यदि 9 दिन से पहले क्रेडिट ब्यूरो शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो उसे फाइन भरना होगा।
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