
बिहार सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पहले जहाँ लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ता था, अब वे सभी काम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही किए जा सकते हैं। यह कदम न केवल समय की बचत करता है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल भी बनाता है।
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rconline.bihar.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर “New User Sign Up for Meri Pehchaan” विकल्प पर क्लिक करें।

- अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिस पर OTP (One Time Password) आएगा।
- मोबाइल पर आया OTP दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- सफल पंजीकरण के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
- प्राप्त आईडी-पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
- राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरें और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें – जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र आदि।
- सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- आवेदन सफल होने पर आपको एक Reference Number मिलेगा, जिसे नोट करके सुरक्षित रखें।
- इसी रेफरेंस नंबर से आप वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति कभी भी देख सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
जब आप लॉगिन करते हैं तो राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म में आपको अपने और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होती है। साथ ही कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। ये दस्तावेज़ हैं:
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- परिवार का समूह फोटो
- आवेदक के हस्ताक्षर की स्कैन्ड तस्वीर
- यदि लागू हो तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति
जब आप सभी जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके फॉर्म जमा कर देते हैं, तो आपके मोबाइल पर एक Reference Number आता है। इस नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति बाद में कभी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
अब सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा
इस ऑनलाइन प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में बार-बार जाकर जानकारी पूछने या आवेदन की स्थिति जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी, तो उसमें बहुत समय लगता था और कई बार दलालों की मदद लेनी पड़ती थी। अब सबकुछ डिजिटल हो गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों को सुविधा मिली है।
इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं
बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी योग्य नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस नई सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। यह सुविधा पूरी तरह सुरक्षित और फ्री है। न कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, न ही किसी एजेंट की जरूरत है।
यह बदलाव बिहार में ई-गवर्नेंस (e-Governance) को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी बल्कि आम जनता का सरकारी तंत्र पर विश्वास भी मजबूत होगा।