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Explainer: रद्द हो जाएगी राहुल गांधी की नागरिकता? भारत का ये है नागरिकता कानून, जानें पूरा मामला

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का विवाद भारतीय राजनीति में एक नया मुद्दा बन चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है। इस मामले की जांच जारी है, और आगामी सुनवाई से और स्पष्टता मिल सकती है।

By PMS News
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Explainer: रद्द हो जाएगी राहुल गांधी की नागरिकता? भारत का ये है नागरिकता कानून, जानें पूरा मामला
Rahul Gandhi’s citizenship in trouble

राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा हाल ही में भारतीय राजनीति में गरमा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए।

यह याचिका कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की है, जो बीजेपी कार्यकर्ता और डॉ. अंबेडकर के अनुयायी के रूप में खुद को पहचानते हैं। इस याचिका के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, और अगर ऐसा है, तो क्या यह भारतीय कानून का उल्लंघन है?

मामले की पृष्ठभूमि और सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका में विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि अगर यह आरोप सही साबित होता है, तो राहुल गांधी भारतीय चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे। अदालत ने इस मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, और मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

इससे पहले, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा चुके हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके थे, जिसमें गृह मंत्रालय से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई थी।

क्या है दोहरी नागरिकता का मामला?

विग्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, और अगर यह सच है तो यह भारतीय नागरिकता कानून के खिलाफ है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, और कोई भी भारतीय नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। भारतीय नागरिकता को लेकर यह प्रावधान स्पष्ट है कि कोई भारतीय नागरिक दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता।

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भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान

भारत में संविधान के तहत दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिकता एकल होती है, और अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। हालांकि, भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) का प्रावधान है, जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता के समान अधिकार देता है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेष शर्तें होती हैं, जैसे चुनावों में भाग नहीं लेना और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होना।

क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है?

राहुल गांधी के बारे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता कानून का उल्लंघन करती है। हालांकि, राहुल गांधी ने खुद इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उनके पास केवल भारतीय नागरिकता है। इस मामले में जांच जारी है और आने वाले दिनों में इसे लेकर और भी स्पष्टता मिल सकती है।

क्या इस मामले का राजनीतिक असर पड़ेगा?

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा यह मामला राजनीति में तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा और अन्य विपक्षी दल राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका दोहरी नागरिकता रखने का दावा भारतीय लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। इस विवाद के राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए।

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