पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) के खातों पर ब्याज बंद करने की घोषणा की है। इससे पहले, 1 मार्च 2003 से 30 सितंबर 2024 तक, इन खातों पर 7.5% हर साल के दर से ब्याज मिलता था। सरकार ने खाता खोलने वालो को 30 सितंबर 2024 तक अपनी जमा राशि निकालने का निर्देश दिया है।
एनएसएस का इतिहास: 1987 से अब तक
राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) की शुरुआत 1987 में एनएसएस-87 के रूप में की गई थी। इसे 1992 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह नई सीरीज एनएसएस-92 लाई गई। हालांकि, यह योजना भी 2002 में बंद कर दी गई। तब से अब तक, कोई नई एनएसएस योजना पेश नहीं की गई है।
एनएसएस-87 के तहत निवेशक एक साल में एक बार ही निकासी कर सकते थे, जबकि एनएसएस-92 में निकासी पर कोई सीमा नहीं थी। यह योजना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) से अलग थी, जिसे आज भी जारी रखा गया है। एनएससी के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई 2024 को स्मॉल सेविंग स्कीम पर एक परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि 1 अक्टूबर 2024 से एनएसएस-87 और एनएसएस-92 के तहत खोले गए सभी खातों पर शून्य ब्याज मिलेगा। इस बदलाव की पुष्टि 29 अगस्त को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। मंत्रालय के अनुसार, “1 अक्टूबर 2024 से एनएसएस खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।” यह निर्णय उन निवेशकों पर प्रभाव डालेगा जो इसे लबे लम्बे समय में पैसों की सुरक्षा के रूप में देखते थे।
वैकल्पिक योजनाओं पर विचार
सरकार एनएसएस के प्रभावित निवेशकों को राहत देने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या भविष्य निधि (पीएफ) सरकार निवेशकों को राहत देने के लिए एक ऐसा विकल्प प्रदान कर सकती है, जिसमें एनएसएस में जमा राशि को एकमुश्त लाभ के साथ अन्य योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या भविष्य निधि (PF) में स्थानांतरित किया जा सके। यह प्रक्रिया उसी तरह होगी, जैसे वित्त अधिनियम 2016 के तहत PF से NPS में धनराशि को बिना किसी टैक्स के ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी।
आपकी बचत योजनाओं पर असर
यदि आपने पोस्ट ऑफिस की एनएसएस योजनाओं में निवेश किया है, तो यह समय अपनी वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करने का है। आप अपनी बचत को अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम, एनपीएस, या भविष्य निधि जैसी योजनाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।