भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है।
इस लेख में हम योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, अपात्रता, और नवीनतम अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थी स्टेटस चेक करने और योजना का लाभ स्वेच्छा से त्यागने की प्रक्रिया को भी विस्तार से बताएंगे।
पीएम किसान योजना
योजना को ट्रस्ट-बेस्ड सिस्टम के तहत डिजाइन किया गया है, जहां किसानों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन (Self-Declaration) के आधार पर चयनित किया जाता है। प्रारंभ में, राज्यों ने आधार सीडिंग और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाया था। लेकिन योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए सरकार ने कई तकनीकी हस्तक्षेप (Technological Interventions) लागू किए।
इन हस्तक्षेपों में शामिल हैं:
- आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhaar-Based Payment System)
- ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया
- भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
जो किसान इन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाता है। जैसे ही वे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनकी लंबित किस्तें जारी कर दी जाती हैं।
अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
सरकार ने योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
3 दिसंबर 2024 को जारी पीआईबी (PIB) रिलीज के अनुसार:
- आयकर दाता (Income Tax Payers),
- उच्च आय वर्ग के लोग (High Income Groups), और
- सरकारी कर्मचारी (Government Employees)
योजना के लिए अयोग्य माने गए हैं।
अब तक राज्य सरकारों ने ₹335 करोड़ की राशि उन लाभार्थियों से रिकवर की है, जो योजना के पात्र नहीं थे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे।
पीएम किसान योजना के लाभ किन्हें नहीं मिलते?
योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लोग अयोग्य माने जाते हैं:
- ऐसे व्यक्ति या संगठन जो संस्थागत भूमि के मालिक हैं, वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, और जिला पंचायत अध्यक्ष योजना के लिए अपात्र हैं।
- केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों, और पीएसयू के अधिकारी, जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है।
- जो व्यक्ति आयकर भरते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता।
पीएम किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से त्यागने की प्रक्रिया
अगर कोई किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से त्यागना चाहता है, तो वह नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकता है:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits’ पर क्लिक करें.
- अब अपनी पंजीकरण संख्या और कैप्चा कोड भरें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- ‘Do you Wish to Surrender?’ विकल्प पर क्लिक करें और प्रक्रिया को पूरा करें।
लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक करें?
लाभार्थी स्टेटस जानने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं:
- पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Farmers Corner’ में ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।
- आधार नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।
- अपनी पेमेंट हिस्ट्री और पात्रता की जानकारी प्राप्त करें।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पीएम किसान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है।
- सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘New Farmer Registration’ विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी, बैंक डिटेल्स, और लैंड रिकॉर्ड भरें।
- ओटीपी सत्यापन के बाद प्रक्रिया को पूरा करें।