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SAIL BSP Pensioners Association ने PM Modi से की सीधी डिमांड, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर EPFO की खुली पोल

देश में सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विनती की है कि उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।

By PMS News
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SAIL BSP Pensioners Association ने PM Modi से की सीधी डिमांड, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर EPFO की खुली पोल
SAIL BSP Pensioners Association ने PM Modi से की सीधी डिमांड, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर EPFO की खुली पोल

देश में आजकल सेल भिलाई स्टील प्लांट के रिटायरमेंट कर्मचारी अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग कर रहें हैं। यह मांग केवल अभी ही नहीं बल्कि लम्बे समय से की जा रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है तब से कर्मचारियों को थोड़ा सहारा मिल गया है। पहले कर्मचारियों को 2500 और 4500 रूपए प्रति माह मिलती थी। यह पेंशन कर्मचारियों और अधिकारी को 6500/15000 रूपए के आधार पर प्रदान की जाती है।

इससे पहले वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा था कि कर्मचारियों को पेंशन उनकी वास्तविक मजदूरी के आधार पर मिलनी चाहिए न कि अधिकतम सीमा के तहत। इसके अतिरिक्त इसने कहा कि सेल भिलाई में कुछ विशेष ट्रस्ट हैं जिनके अधिकारियों पर यह निर्णय लागू होता है।

जितने भी पूर्व कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी मांग के लिए पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि उन्हें ब्याज के साथ निश्चित राशि जमा करनी होगी। यह राशि जब जमा होगी उसके पश्चात ही कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकती है।

ईपीएस 95 हायर पेंशन

आपको बता दें ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में विनती की है। यह मामला आजकल चर्चा में बना हुआ है। सेल बीएसपी पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। इसमें ईपीएफओ द्वारा अधिक सैलरी देने से मन करने का मामला बताया हुआ है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट के जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं वे EPFO के फैसले से काफी नाराज दिखाई दे रहें हैं। ईपीएस 95 के तहत पेंशभोगी अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए मांग कर रहने हैं।

ईपीएस 95 उच्च पेंशन के लिए जमा पैसा क्यों हुआ वापस?

रायपुर की आरपीएफसी ने कर्मचारियों के जमा पैसे को वापस कर दिया है। रायपुर में जो रेलवे पुलिस फ़ोर्स स्थित हैं उन्होंने कर्मचारियों द्वारा जमा की गई राशि को वापस लौटा दिया है। बीएसपी आंतरिक सीपीएफ ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, मैक्सिमम सैलरी की सीमा बनाई हुई है जिस कारण कर्मचारियों को अधिक पेंशन नहीं मिल रही है इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है।

आरपीएफसी का कहना है कि इस मामले को नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में समाधान के लिए छोड़ दिया गया है। इसमें अभी अधिक समय लग सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने किया पॉवर

एसोसिएशन सचिव बीएन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की उच्च पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। कोर्ट का कहना है कि कई ट्रस्ट को छूट प्राप्त हुई हैं लेकिन वे अपने नियम का संचालित नहीं कर सकते हैं। यानी की वे अपने नियमों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पेंशन देने से मना नहीं कर पाएंगे।

सेल-बीएसपी ट्रस्ट कर रहा नियमों का पालन

सेल-बीएसपी का सीपीएफ ट्रस्ट एक प्रकार का ऐसा संगठन है जिसमें कर्मचारियों के पैसे सिक्योर रहते हैं। सरकार के नियमों के अनुसार ही इस संगठन के नियम भी बनाए गए हैं। जानकारी के लिए बात दें यह ट्रस्ट ईपीएफओ के व्यापक नियमों का ही एक हिस्सा है।

ट्रस्ट के नियमों के आधार पर कर्मचारी की सैलरी अधिकतम 6500/15000 रूपए निर्धारित की गई है। यह वेतन सीमा सरकारी नियमों के आधार पर तय हुई है। नियमित रूप से ईपीएफओ, नई दिल्ली द्वारा अधिकतम वेतन सीमा को लेकर सर्कुलर जारी किए जाते हैं। इसके बाद ट्रस्ट को इनका पालन सख्ताई से करना होता है।

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