जनवरी का महीना सरकारी कर्मचारियों और Pensioners के लिए कई अहम काम लेकर आता है। चाहे वह आधार और पैन कार्ड अपडेट करना हो, बीमा पॉलिसी का दावा करना हो, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाना हो—हर काम की तय समयसीमा होती है। इन कामों को समय पर न करने से पेंशन में कटौती, बोनस और ब्याज का नुकसान, या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
समय पर करें ये अनिवार्य काम
Pensioners के लिए जनवरी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने कई जरूरी काम करने होते हैं ताकि किसी प्रकार की वित्तीय समस्या न हो। सबसे पहले, पेंशनर्स को आधार कार्ड और पैन कार्ड अपडेट करना चाहिए। यह न केवल पेंशन में किसी भी तरह की कटौती से बचाएगा, बल्कि इनकम टैक्स पोर्टल पर लिंक करके टैक्स कटौती से भी बचाव होगा।
इसके अलावा, पेंशनर्स को 31 जनवरी तक अपना जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र स्थानीय सेवा केंद्र, ई-मित्र, या संबंधित विभाग में जमा किया जा सकता है। ऐसा न करने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है।
दावा करने की समयसीमा का पालन करें
राज्य कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसी परिपक्व होने के कारण जनवरी में दावा प्रपत्र भरना जरूरी है। वे कर्मचारी, जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 के बीच है, उनकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2025 को परिपक्व हो रही है। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई, तो बोनस और ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसओ आईडी का उपयोग करते हुए न्यू एसआईपीएफ पोर्टल (3.0) पर लॉगिन करें। यहां आपको सेवा काल विवरण, बीमा रिकॉर्ड बुक, और मूल पॉलिसी की प्रतियां अपलोड करनी होंगी। ध्यान दें, आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी होनी चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत अपात्र लोगों को स्वेच्छा से 31 जनवरी तक सूची से नाम हटाने का निर्देश दिया गया है। यह गिवअप अभियान उन परिवारों के लिए है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत हो।
- वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन हो।
अगर नाम समय पर नहीं हटाया गया, तो अपात्र लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
देरी से होने वाले नुकसान
जनवरी के अंत तक इन कामों को पूरा न करने पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पेंशन में कटौती, बीमा पॉलिसी पर बोनस और ब्याज का नुकसान, और कानूनी कार्रवाई जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।
कैसे करें सभी काम समय पर पूरे?
- पेंशनर्स: नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार और पैन कार्ड लिंक कराएं। साथ ही, 31 जनवरी से पहले जीवित प्रमाण पत्र जमा करें।
- बीमा पॉलिसी: एसएसओ आईडी का उपयोग करते हुए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- खाद्य सुरक्षा सूची: स्थानीय खाद्य विभाग कार्यालय में संपर्क करें और नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी करें।