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अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी की तो हर घंटे देने होंगे पार्किंग के इतने रुपये, नया नियम हो गया लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने घर के बाहर गाड़ी पार्क करने पर भी शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। नए नियमों के तहत अब 17 शहरों में पार्किंग के लिए देना होगा शुल्क, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। जानिए कैसे बदल जाएगा शहरी पार्किंग सिस्टम और आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी – पूरी जानकारी आगे

By PMS News
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अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी की तो हर घंटे देने होंगे पार्किंग के इतने रुपये, नया नियम हो गया लागू
अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी की तो हर घंटे देने होंगे पार्किंग के इतने रुपये, नया नियम हो गया लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए UP Parking New Rules 2025 को लागू करने का फैसला किया है। इस नई पार्किंग नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और पहले चरण में यह नियम 17 जिलों में लागू होंगे। इस नियम के तहत अब अगर आप अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो आपको नगर निगम को निर्धारित शुल्क देना होगा।

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इन जिलों में लागू होंगे नए नियम

इस व्यवस्था का पहला चरण लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर जैसे 17 जिलों में लागू किया जाएगा।

यह नियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025 के तहत लागू होंगे। हर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। सहायक अभियंता इस कमेटी का सचिव होगा और यह कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची तैयार करेगी।

घर के बाहर पार्किंग के लिए देना होगा शुल्क

अब कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से घर के बाहर या निजी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं कर पाएगा। ऐसी किसी भी पार्किंग को संचालित करने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस के पार्किंग चलाना अवैध माना जाएगा।

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हरियाली वाले स्थानों पर नहीं होगी पार्किंग

शासन ने साफ किया है कि पार्किंग की सुविधा हरियाली से युक्त क्षेत्रों पर नहीं दी जाएगी। यदि किसी पार्क के नीचे भूमिगत पार्किंग बनाई जाती है तो इस शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी कि ऊपर की सतह का कम से कम 95% भाग हरियाली से ढका हो।

फ्लाईओवर के नीचे मिलेगी अस्थायी पार्किंग

त्योहारों और मेलों के अवसर पर ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नगर निगम भूमि आरक्षित करेगा।

पार्किंग दरें हुई निर्धारित

राज्य सरकार ने UP Parking New Rules 2025 के अंतर्गत शहरों की जनसंख्या के अनुसार पार्किंग दरें निर्धारित कर दी हैं।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए

  • एक घंटे के लिए: दोपहिया ₹7, चारपहिया ₹15
  • दो घंटे के लिए: दोपहिया ₹15, चारपहिया ₹30
  • 24 घंटे के लिए: दोपहिया ₹57, चारपहिया ₹120
  • मासिक पास: दोपहिया ₹855, चारपहिया ₹1800

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए

  • एक घंटे के लिए: दोपहिया ₹5, चारपहिया ₹10
  • दो घंटे के लिए: दोपहिया ₹10, चारपहिया ₹20
  • 24 घंटे के लिए: दोपहिया ₹40, चारपहिया ₹80
  • मासिक पास: दोपहिया ₹600, चारपहिया ₹1200

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PPP मॉडल के तहत मिलेगा लाइसेंस

शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा को Public Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इच्छुक कंपनियों और व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान कर पार्किंग संचालन की अनुमति दी जाएगी। खुले मैदान, चौड़े फुटपाथ और उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर वहां पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा।

ठेके की वैधता और निगरानी

नगर आयुक्त को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी समय, 30 दिनों की अवधि के भीतर, ठेके को रद्द कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा।

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