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Notional Increment: पेंशनभोगियों को तोहफा, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का आदेश जारी

30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को Notional Increment का लाभ देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पेंशनभोगियों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह वृद्धि केवल पेंशन गणना तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई 4 नवंबर 2024 को होगी, जिसके बाद इस आदेश में संभावित संशोधन किए जा सकते हैं।

By PMS News
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Notional Increment: पेंशनभोगियों को तोहफा, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केंद्र सरकार का आदेश जारी
Notional Increment

पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीखें 1 जुलाई और 1 जनवरी निर्धारित हैं। लेकिन जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून या 31 दिसंबर को होती थी, वे इस वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे। इसका प्रभाव केवल उनकी पेंशन तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे अन्य लाभों पर भी पड़ता था।

इस मुद्दे ने वर्षों तक अदालतों में बहस और न्यायिक आदेशों को जन्म दिया। आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 मेएक अंतरिम आदेश जारी कर इस समस्या का समाधान किया। केंद्र सरकार ने इसके बाद नए दिशा-निर्देश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य लाखों पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाना है।

Notional Increment पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में पी. अय्यमपेरुमल बनाम भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में यह निर्देश दिया गया कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को Notional Increment (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाना चाहिए। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी पेंशन में वृद्धि हो और अन्य पेंशनरी लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े।

हालांकि, यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत में याचिका दायर की थी। इससे व्यापक स्तर पर अन्य पेंशनभोगियों को राहत नहीं मिल सकी।

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सुप्रीम कोर्ट का 2023 और 2024 का महत्वपूर्ण फैसला

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सी. पी. मुंडिनामानी बनाम भारत संघ के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसमें यह निर्देश दिया गया कि Notional Increment का लाभ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की।

इसके बाद, 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को Notional Increment का लाभ मिलेगा। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए विशेष राहत लेकर आया जो वेतन वृद्धि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए थे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद Notional Increment को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

  1. पेंशन गणना में शामिल होगा लाभ: 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ केवल पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा।
  2. अन्य लाभ शामिल नहीं होंगे: यह वृद्धि केवल पेंशन के लिए मान्य होगी। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जैसे लाभ इससे प्रभावित नहीं होंगे।
  3. लंबित मामलों पर लागू नहीं होगा: यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां न्यायालयों में अपील अभी भी लंबित है।
  4. अंतिम फैसले के अधीन: सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के आधार पर इस आदेश में संशोधन किया जा सकता है।

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