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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया

कई ग्रामीण लोग रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें एक स्थायी रोजगार का साधन मिल सकता है। पशुपालन के व्यवसाय से ग्रामीण किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इससे दूध, मांस, और अंडा उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जो उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है।

By PMS News
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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana : पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए एक स्थायी उपाय ढूंढ रहे हैं, तो Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। इस योजना के तहत झारखंड सरकार प्रदेश के सभी पशुपालकों और किसानों को पशुपालन के व्यवसाय के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसका मतलब है कि आपको केवल 10% राशि खर्च करनी होगी और बाकी का खर्च सरकार उठाएगी।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana

झारखंड सरकार द्वारा पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना से राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. इस योजना के तहत किसान और पशुपालक दुधारू पशुओं, बकरा-बकरी, सूकर, बत्तख, और कुक्कुट पालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। योजना का लाभ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे कि विकलांग, विधवा महिलाएं, निराश्रित लोग और निःसंतान दंपत्ति। इन वर्गों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि अन्य कमजोर वर्गों को 75% तक की सब्सिडी दी जाती है।

रोजगार के नए अवसर

कोरोना महामारी के बाद से कई ग्रामीण लोग रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें एक स्थायी रोजगार का साधन मिल सकता है। पशुपालन के व्यवसाय से ग्रामीण किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इससे दूध, मांस, और अंडा उत्पादन में भी वृद्धि होगी, जो उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकता है।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  1. आप झारखंड के निवासी होने चाहिए।
  2. इस योजना का लाभ केवल पशुपालकों और किसानों को ही मिलेगा।
  3. आवेदक को पशुपालन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
  4. पशुपालन के लिए आपके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे:

  1. पासपोर्ट साइज फोटो
  2. आधार कार्ड
  3. राशन कार्ड
  4. निवास प्रमाण पत्र
  5. जमीन से संबंधित दस्तावेज
  6. प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि हो)
  7. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  8. विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  9. बैंक खाता पासबुक
  10. मोबाइल नंबर

आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय जाना होगा। वहां आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको सही तरीके से भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद पशुपालन विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा। यदि सबकुछ सही पाया जाता है, तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।

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