मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप (बोरिंग) और मोटर पंप लगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी श्रेणी के आधार पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 बिहार के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। यदि आप एक किसान हैं, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए तुरंत आवेदन करें और अपनी कृषि को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। योजना की अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें।
योजना का उद्देश्य: किसानों को सिंचाई के लिए सशक्त बनाना
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करना है। बहुत से किसान निजी नलकूप और मोटर पंप लगाने में सक्षम नहीं होते, जिससे उनकी कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह योजना किसानों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि उनकी आय और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने का एक प्रयास है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत किसानों को दो मुख्य प्रकार के अनुदान दिए जाएंगे:
नलकूप (बोरिंग) के लिए अनुदान
- सामान्य वर्ग: ₹600 प्रति मीटर (15 से 70 मीटर गहराई तक)
- पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: ₹840 प्रति मीटर
- अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: ₹960 प्रति मीटर
मोटर पंप के लिए अनुदान
- 2 HP मोटर पंप
- सामान्य वर्ग: ₹10,000
- पिछड़ा वर्ग: ₹14,000
- अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹16,000
- 3 HP मोटर पंप
- सामान्य वर्ग: ₹12,500
- पिछड़ा वर्ग: ₹17,500
- अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹20,000
- 5 HP मोटर पंप
- सामान्य वर्ग: ₹15,000
- पिछड़ा वर्ग: ₹21,000
- अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹24,000
आवेदन के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन प्रक्रिया शुरू: पहले से चालू
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025
- आवेदन मोड: ऑनलाइन
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:
- नलकूप की गहराई: 15 से 70 मीटर के बीच होनी चाहिए।
- मोटर पंप की क्षमता: 2 HP से 5 HP तक।
- कृषि योग्य भूमि: आवेदनकर्ता के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- भुगतान मोड: अनुदान राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाते में जमा होगी।
- लाभ सीमा: एक किसान को योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
- क्षेत्रीय प्रतिबंध: केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित क्षेत्रों के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- भू-धारकता प्रमाण पत्र
- आवेदक की हालिया फोटो
- नलकूप स्थल का फोटो
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/default पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, और भूमि का विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
किसानों को बड़ा फायदा: इस योजना से कृषि को नई दिशा
इस योजना के तहत किसानों को कई लाभ मिल सकते हैं। निजी नलकूप और मोटर पंप से उनकी सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। इससे खेती में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, और किसान बेहतर उत्पादन कर पाएंगे। आर्थिक सहायता मिलने से किसानों का वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।