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सरकार ने जारी किया आदेश, सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, निर्देश जारी

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों ने सरकार को किया मजबूर! जानिए कैसे मोटरयान अधिनियम 2019 (Motor Vehicles Act, 2019) के तहत अब हर शासकीय कर्मचारी को सुरक्षा के ये सख्त नियम मानने होंगे

By PMS News
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सरकार ने जारी किया आदेश, सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, निर्देश जारी
सरकार ने जारी किया आदेश, सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों को देखते हुए सरकार ने सड़क सुरक्षा (Road Safety) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

मुख्य सचिव ने इस फैसले को लागू करने के लिए मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) का हवाला दिया है, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य बताया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा उपायों (Road Safety Measures) को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि शासकीय कर्मचारी न केवल अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हों, बल्कि अन्य नागरिकों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

हालिया सड़क दुर्घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

सरकार के इस कदम की पृष्ठभूमि में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं का प्रभावशाली आंकड़ा है। इन घटनाओं में कई शासकीय कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्य सचिव ने इन घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शासकीय विभाग यह सुनिश्चित करें कि हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के निर्देश प्रत्येक शासकीय कर्मचारी तक प्रभावी ढंग से पहुंचें। साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के वाहन चलाने के दौरान इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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मोटरयान अधिनियम का पालन जरूरी

भारत सरकार द्वारा मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सड़क सुरक्षा के नियमों को कड़ा किया गया है। इस अधिनियम के तहत सभी वाहन चालकों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसी कानून का पालन करते हुए शासकीय कर्मियों के लिए इसे अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव ने कहा है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन की रक्षा करेगा, बल्कि राज्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता (Road Safety Awareness) को भी बढ़ावा देगा।

विभागीय जिम्मेदारियां

सभी विभागों और संभागायुक्तों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये नियम सभी कर्मचारियों के बीच लागू किए जाएं। इसके लिए विभागीय बैठकों, नोटिस और निर्देशों का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस नियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सड़क सुरक्षा में नागरिकों की भी भागीदारी आवश्यक

सरकार का मानना है कि केवल शासकीय कर्मियों तक ही यह नियम सीमित नहीं रहना चाहिए। नागरिकों को भी हेलमेट (Helmet) और सीट बेल्ट (Seat Belt) के उपयोग के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए।

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