इंश्योरेंस: प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – PMSBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है, जो आम नागरिकों को मात्र ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो बीमा पॉलिसी लेने में सक्षम नहीं होते। इस योजना में किसी प्रकार की जटिल प्रक्रिया या मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। PMSBY के माध्यम से व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
PMSBY के प्रमुख लाभ और इसके महत्व
1. कम लागत में व्यापक कवरेज
यह योजना बेहद कम लागत पर महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। मात्र ₹20 के प्रीमियम में, बीमाधारक को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का लाभ मिलता है।
2. पात्रता और सरल प्रक्रिया
18 से 70 वर्ष तक के सभी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना में शामिल होने के लिए आपको केवल एक बैंक खाता और प्रीमियम कटौती की अनुमति देनी होती है।
3. दुर्घटनाओं के लिए विशेष सहायता
- अगर दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ₹2 लाख की राशि उसके नामांकित व्यक्ति को दी जाती है।
- अगर दुर्घटना में व्यक्ति के हाथ-पैर या आंख की क्षति होती है, तो भी वह वित्तीय सहायता का हकदार होता है। एक अंग या आंख की क्षति पर ₹1 लाख और पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख मिलते हैं।
4. मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं
PMSBY योजना में शामिल होने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती, जिससे इसे लागू करना और अधिक सरल हो जाता है।
5. ऑटो-डेबिट सुविधा
यह योजना पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड है। हर साल 31 मई को आपके बैंक खाते से ₹20 का प्रीमियम अपने आप कट जाता है।
PMSBY के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है:
- PMSBY योजना के लिए आप अपने बैंक में जाकर नामांकन कर सकते हैं। बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर आप इस योजना से जुड़ सकते हैं।
- कई बीमा कंपनियां भी इस योजना को लागू करती हैं। आप इन कंपनियों के माध्यम से भी पॉलिसी खरीद सकते हैं।
- बैंक खाते से प्रीमियम कटौती के लिए ऑटो-डेबिट विकल्प का चयन करें।
- योजना के तहत नामांकन 1 जून से 31 मई तक होता है। दुर्घटना के मामले में क्लेम के लिए 30 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
PMSBY से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें
- योजना में बने रहने के लिए, आपके बैंक खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। यदि रिन्यूअल के समय खाते में धनराशि नहीं होती है, तो पॉलिसी रद्द हो जाती है। बाद में इसे बहाल किया जा सकता है।
- दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर नामांकित व्यक्ति को क्लेम के लिए आवेदन करना होता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म बैंक में जमा करें।
- पॉलिसी की अवधि एक वर्ष की होती है, जिसे हर साल रिन्यू करना होता है।