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अगर आपके पास भी है ये PAN कार्ड तो हो जाएं सावधान, लगेगा 10 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना

भारत सरकार ने PAN 2.0 कैंपेन के तहत एक नागरिक के पास केवल एक PAN कार्ड रखने की नीति लागू की है। अतिरिक्त PAN कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने डुप्लिकेट PAN कार्ड्स का पता लगाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे यह प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो गई है।

By PMS News
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अगर आपके पास भी है ये PAN कार्ड तो हो जाएं सावधान, लगेगा 10 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना
PAN card rules

भारत सरकार ने हाल ही में PAN 2.0 नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक के पास केवल एक ही PAN कार्ड हो। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं या डुप्लिकेट PAN कार्ड है, तो उसे तुरंत सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

PAN 2.0 के तहत सरकार ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे डुप्लिकेट PAN कार्ड्स का पता लगाना और उन पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। यह कदम आयकर विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।

क्या होता है PAN कार्ड और क्यों जरूरी है?

PAN (Permanent Account Number) एक 10 अंकों का अद्वितीय नंबर है जो भारत में हर व्यक्ति के लिए होता है। यह नंबर आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है। PAN कार्ड का उपयोग विभिन्न वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है जैसे:

  • आयकर रिटर्न दाखिल करना
  • बैंकों में खाता खोलना
  • निवेश या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना

यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह नागरिक की पहचान को प्रमाणित करता है और टैक्स रिकॉर्ड को ट्रैक करता है।

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एक व्यक्ति के पास कितने PAN कार्ड हो सकते हैं?

भारत में एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक PAN कार्ड होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास दो या दो से ज्यादा PAN कार्ड होते हैं, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

डुप्लिकेट PAN कार्ड के लिए क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास डुप्लिकेट PAN कार्ड है तो आपको उसे तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे:

  1. सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह चेक करें कि आपके नाम से कितने PAN कार्ड जुड़े हुए हैं।
  2. अगर आपको डुप्लिकेट PAN कार्ड मिलता है, तो उसे सरेंडर करना होगा। इसके लिए आपको एक अधिकारिक आवेदन पत्र भरना होगा।
  3. आवेदन पत्र के साथ आपको अतिरिक्त PAN कार्ड की एक कॉपी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  4. आप यह आवेदन अपने नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर भी जमा कर सकते हैं।

डुप्लिकेट PAN कार्ड सरेंडर न करने पर क्या होगा?

अगर आपने जानबूझकर या अनजाने में डुप्लिकेट PAN कार्ड को सरेंडर नहीं किया, तो आपको आयकर विभाग द्वारा जुर्माना किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना तब लगेगा जब आप एक से अधिक PAN कार्ड रखने के नियम का उल्लंघन करेंगे।

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