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बाप-दादा से विरासत में मिली संपत्ति पर कितना लगता है टैक्स, ऐसे करें कैलकुलेट

विरासत में मिली संपत्ति पर आयकर का निर्धारण जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (LTCG) मानते हैं, तो आपको 20% टैक्स दर के साथ लाभ होगा। अगर आप सेक्शन 54 या 54EC का लाभ उठाते हैं, तो टैक्स में छूट भी मिल सकती है। जानें कि कैसे आप अपनी संपत्ति पर टैक्स बचा सकते हैं।

By PMS News
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बाप-दादा से विरासत में मिली संपत्ति पर कितना लगता है टैक्स, ऐसे करें कैलकुलेट
Tax provisions on inherited property

जब आपको और आपके सह-उत्तराधिकारियों को बाप-दादा या अन्य परिवार के सदस्यों से संपत्ति विरासत में मिलती है, तो इस संपत्ति की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि पर आयकर लागू होता है। यदि यह संपत्ति 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई हो, तो उसे दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (LTCG) माना जाएगा और यदि 24 महीने से कम समय तक रखी गई हो तो इसे अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति (STCG) माना जाएगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से विरासत में मिली संपत्ति के बिक्री पर आयकर की गणना की जाती है और इसके लिए कौन-कौन से नियम लागू होते हैं।

विरासत में मिली संपत्ति का कर निर्धारण

जब किसी व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है, तो उस संपत्ति का टैक्स निर्धारण थोड़ा जटिल हो सकता है, खासकर जब यह दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (LTCG) के दायरे में आती है। यदि संपत्ति 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई है, तो उस पर होने वाले लाभ को LTCG माना जाएगा, और यदि वह संपत्ति 24 महीने से कम समय तक रखी गई हो तो इसे STCG माना जाएगा।

यदि आपकी संपत्ति बाप-दादा से मिली है, तो आपको यह समझना होगा कि उस संपत्ति को आपके दादाजी ने कब खरीदी थी। इस स्थिति में, अधिग्रहण की लागत आपके दादाजी की लागत पर आधारित होगी। इसके अलावा, यदि संपत्ति को 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई थी, तो इसके लिए उचित बाजार मूल्य या टैक्स पेयर के विकल्प के अनुसार विचार किया जाएगा।

विरासत में प्राप्त संपत्ति के हिस्से की अवधि का आकलन

संपत्ति के विक्रय से होने वाले लाभ या हानि की गणना करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उस संपत्ति को कितने समय तक रखा गया है। यदि संपत्ति को किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी से प्राप्त किया गया है, तो उनके द्वारा संपत्ति के हिस्से को रखने का समय भी महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको और आपके सह-उत्तराधिकारियों को संपत्ति का 1/14वां हिस्सा विरासत में मिलता है और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को 6/14वां हिस्सा मिलता है, तो इस आधार पर पूंजीगत लाभ की गणना की जाएगी।

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दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) और आयकर

यदि संपत्ति दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (LTCG) मानी जाती है, तो उस पर होने वाले लाभ पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही लागू सरचार्ज और सेस भी लगाया जाएगा। LTCG पर टैक्स की गणना उस संपत्ति की अधिग्रहण लागत, सुधार लागत और बिक्री मूल्य के आधार पर की जाती है।

आवासीय प्रॉपर्टी में पुनर्निवेश पर छूट

आप और आपके सह-उत्तराधिकारी सेक्शन 54 के तहत आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले LTCG पर छूट का लाभ उठा सकते हैं, यदि आप बिक्री के लाभ को किसी अन्य आवासीय संपत्ति में निवेश करते हैं। इसके अलावा, यदि आप सेक्शन 54EC के तहत निर्दिष्ट बांड में निवेश करते हैं, तो भी आपको LTCG पर छूट मिल सकती है, बशर्ते आप सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्से का निर्धारण

यदि आपको अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से संपत्ति प्राप्त होती है, तो उनके हिस्से का निर्धारण और उसके अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी। इस स्थिति में, अधिग्रहण की तारीख उन कानूनी उत्तराधिकारियों से प्राप्त संपत्ति की तारीख मानी जाएगी।

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