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इस शहर के रिक्शों में मीटर अनिवार्य, ऑटो वालों पर धड़ाधड़ हो रहे केस दर्ज

गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में रिक्शा चालकों के लिए मीटर को अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से लागू इस नियम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सवारियों के साथ होने वाली असुविधाओं को दूर करना है। पहले चार दिनों में 3795 रिक्शों पर कार्रवाई हुई और 21.09 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

By PMS News
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इस शहर के रिक्शों में मीटर अनिवार्य, ऑटो वालों पर धड़ाधड़ हो रहे केस दर्ज
रिक्शों में मीटर अनिवार्य

गुजरात सरकार ने प्रदेश के विकास और नागरिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अहमद कदम उठाए हैं। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 जनवरी 2025 से अहमदाबाद शहर में सभी रिक्शा चालकों के लिए मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य सवारी और चालक के बीच पारदर्शिता बनाए रखना और ओवरचार्जिंग जैसी समस्याओं को समाप्त करना है। नियम को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं।

सख्त चेकिंग और जुर्माने की प्रक्रिया

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी से 4 जनवरी तक चार दिनों में 3795 रिक्शों को मीटर से संबंधित उल्लंघन के मामलों में पकड़ा। इस दौरान कुल 21.09 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। विशेष रूप से 4 जनवरी को 1225 मामलों में कार्रवाई की गई और 7.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह दिखाता है कि पुलिस और प्रशासन इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

नियम पालन के लिए चालकों की जिम्मेदारी

हालांकि, कुछ रिक्शा चालक अभी भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों पर कार्रवाई कर रही है जो मीटर लगाने में या उसका सही तरीके से उपयोग करने में लापरवाही बरत रहे हैं। अहमदाबाद प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों को भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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सरकार का उद्देश्य और प्रभाव

इस कदम का उद्देश्य शहर में रिक्शा सेवाओं को व्यवस्थित करना और सवारियों के साथ होने वाली असुविधाओं को समाप्त करना है। यह नियम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि आम जनता और चालक समुदाय के बीच विश्वास भी बनाएगा। इसके साथ ही, यह कदम गुजरात सरकार की राज्य को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।

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