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यूं ही नहीं मिलने वाला 450 रुपए वाला गैस सिलेंडर, देने होंगे पूरे रुपए, ये नियम नहीं माना तो नहीं आएगी सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उपभोक्ताओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है। इसके लिए पहले उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी और राशन कार्ड को जन आधार से लिंक करना होगा। उपभोक्ताओं को पूरा मूल्य चुकाना होगा, और सब्सिडी राशि बाद में उनके खाते में जमा की जाएगी। व्यावसायिक उपयोग पर सब्सिडी रद्द हो सकती है।

By PMS News
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यूं ही नहीं मिलने वाला 450 रुपए वाला गैस सिलेंडर, देने होंगे पूरे 821 रुपए, ये नियम नहीं माना तो नहीं आएगी सब्सिडी

आज के दौर में हर घर के घर गृहस्थी चलने के लिए गैस सिलेंडर सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, हर घर में खाना बनाने की जरूरत गैस सिलेंडर बन गया है, घर की रसोई के लिए गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लागू हो चुकी है, राजस्थान में गैस सिलेंडर की नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहले पूरा मूल्य चुकाना होगा, तब जा के सब्सिडी की राशि उनके खाते में जमा होगी।

मौजूदा भजनलाल सरकार ने अब सिलेंडरों के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की ओर कमी की है, अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यदि इससे अधिक का भुगतान करने पर अधिक भुगतान की राशि बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर जमा की जाएगी, और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में e-KYC करवानी होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC आवश्यक

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता को e-KYC करानी जरूरी होगी, इसके बाद राशन कार्ड को LPG आईडी व जन आधार से सीडिंग करवाना होगा, यह कार्य नजदीकी ई-मित्र या राशन डीलर की ओर से किया जा रहा है, योजना के तहत एक महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा और एक से अधिक सिलेंडर खरीदने पर अतिरिक्त सब्सिडी देय होगी, इस योजना के तहत सिलेंडर का इस्तेमाल केवल घर के कार्यों के लिए ही किया जा सकता है, और वही अगर दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर कानूनी कार्यवाही कर सब्सिडी को बंद भी किया जा सकता है।

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लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी सब्सिडी

गैस उपभोक्ताओं को एजेंसी पर सिलेंडर का पूरा मूल्य चुकाना होगा, और सब्सिडी उनके खाते में अगले माह जमा की जाएगी, यदि कोई पात्र उपभोक्ता अभी-अभी सिलेंडर लेता है तो उसे गैस एजेंसी पर घोषित कीमत 821 रुपए ही देने होंगे, सब्सिडी के 371 रुपए परिवार के मुखिया से जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार की ओर से अक्तूबर में जमा कराई जाएगी, अगर इस योजना से सस्ता सिलेंडर लेकर उपभोक्ता ने उस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया तो विभागीय नियमों के तहत आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, और आपको भविष्य में प्राप्त होने वाली सब्सिडी ना मिल पाएं।

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