प्रदेश सरकार किसानों को खेती में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 60% से 80% तक का अनुदान (Subsidy) प्रदान किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है, जो खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण ऐसा नहीं कर पाते।
योजना के तहत किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centers) पर अधिकतम 80% और अन्य कृषि यंत्रों पर 60% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
1. अनुदान की दर और पात्रता
- कस्टम हायरिंग सेंटर: इन केंद्रों के लिए खरीदे गए यंत्रों पर किसानों को 80% तक का अनुदान मिलेगा।
- फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) यंत्र: इन यंत्रों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- सामान्य कृषि यंत्र: सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (Sub Mission on Agriculture Mechanization) के तहत अन्य कृषि यंत्रों पर 60% से 40% तक का अनुदान दिया जाएगा।
2. जमानत राशि का प्रावधान
- जिन यंत्रों की कीमत ₹10,000 से ₹1,00,000 तक है, उनके लिए ₹2,500 की जमानत राशि जमा करनी होगी।
- ₹1,00,000 से अधिक मूल्य वाले यंत्रों के लिए ₹5,000 की जमानत राशि का प्रावधान है।
3. आवेदन की प्रक्रिया
- योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म भरना होगा।
- आवेदन के बाद किसानों को एक टोकन (Token) जारी किया जाएगा।
- टोकन जारी होने के बाद किसान को जमानत राशि जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी करने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
4. योजना का उद्देश्य
- किसानों को उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।
- खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाना।
- फसल अवशेष प्रबंधन के जरिए खेतों की उर्वरता बनाए रखना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
कैसे करें आवेदन?
- किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- योजना के संबंधित लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- मांगी गई सभी जानकारी, जैसे कि आधार कार्ड, भूमि रजिस्ट्रेशन की जानकारी, और बैंक खाते का विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।
- आवेदन जमा करने के बाद किसानों को एक टोकन नंबर दिया जाएगा।
- इस टोकन नंबर के माध्यम से किसान जमानत राशि जमा कर सकते हैं।
- जमानत राशि जमा करने के बाद योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 है।
- यह तिथि रात 12 बजे तक वैध है, जिसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
- सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने समय पर आवेदन किया है और सभी प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा किया है।
योजना का व्यापक प्रभाव
यह योजना किसानों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ जोड़ने में भी मदद करेगी। कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान से खेती में मेहनत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ ही, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में भी मदद करेगा।