देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन सड़क हादसों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली-एनसीआर के यात्री यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे से अपने सफर को प्राथमिकता देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। ये नियम 15 दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं।
नए नियमों के तहत स्पीड लिमिट तय
प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए नई लिमिट्स तय की हैं। हल्के वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है, जबकि भारी वाहनों को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा में चलने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे चालान का सामना करना पड़ेगा।
सर्दियों में क्यों उठाया यह कदम?
सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और ठंड के कारण सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। खासतौर पर ओवर स्पीडिंग इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण होती है। प्रशासन ने इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए वाहनों की स्पीड पर नजर रखने का फैसला लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो पॉइंट से लेकर जेवर टोल तक दोनों दिशाओं में चार-चार टीमें तैनात की गई हैं, जो हर वाहन की रफ्तार पर पैनी निगरानी रखेंगी।
अधिकारियों की कड़ी निगरानी
वाहनों की गति जांचने के लिए एडवांस कैमरा सिस्टम और रडार तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही गश्त लगाने वाली टीमें सुनिश्चित करेंगी कि कोई वाहन चालक नियमों की अनदेखी न कर सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
FAQs
1. क्या नए नियम सभी एक्सप्रेसवे पर लागू होंगे?
नहीं, फिलहाल ये नियम यमुना एक्सप्रेसवे पर लागू किए गए हैं। हालांकि, अन्य एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह के नियमों की संभावना है।
2. क्या स्पीड लिमिट रात और दिन में अलग होगी?
नहीं, स्पीड लिमिट दिन और रात दोनों समय समान रहेगी।
3. चालान की राशि क्या होगी?
चालान की राशि वाहन और उल्लंघन की प्रकृति पर निर्भर करेगी। हल्के वाहनों और भारी वाहनों के लिए जुर्माना अलग-अलग हो सकता है।
4. क्या नियमों का पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है?
हां, गंभीर उल्लंघनों के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।