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EWS Certificate: बिना किसी परेशानी के ऐसे बनवाएं EWS सर्टिफिकेट, जानें पूरी प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके लिए EWS सर्टिफिकेट आवश्यक है, जिसे बनवाने के लिए सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी।

By PMS News
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EWS Certificate: बिना किसी परेशानी के ऐसे बनवाएं EWS सर्टिफिकेट, जानें पूरी प्रक्रिया
EWS Certificate

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए EWS सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। हालांकि, कई लोग सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस लेख में हम बताएंगे कि कौन इस सर्टिफिकेट के लिए पात्र है और इसे कैसे बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं।

EWS Certificate क्या होता है ?

EWS का पूरा नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। यह प्रमाणपत्र उन सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है।

EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता

EWS सर्टिफिकेट का लाभ केवल उन सवर्ण वर्ग के लोगों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से कम है। इसके साथ ही, अन्य कुछ शर्तें भी हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:

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  • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • अभ्यर्थी के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक का घर 1000 square feet से कम क्षेत्रफल का होना चाहिए।
  • अगर आवेदक शहरी निकाय क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके पास 100 वर्ग गज (900 स्क्वायर फीट) से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्व घोषणा पत्र

EWS Certificate बनवाने की प्रक्रिया

EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आप ईमित्र या अन्य सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर आप आसानी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं:

  • सबसे पहले अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का विकल्प चुनें।
  • अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपनी जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • सभी दस्तावेजों को अटैच कर आवेदन पत्र के साथ जमा करें। इसके बाद ईमित्र की ओर से एक रसीद दी जाएगी, जो कि आपके दस्तावेजों की रसीद होती है।
  • आवेदन जमा करने के बाद SDM कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की मदद से आप सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दिए गए आरक्षण का फायदा ले सकते हैं।

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