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EPFO ने बदले PF क्लेम करने के नियम, चेक करें क्या चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट

EPFO ने कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता में छूट दी है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान करेगा, जिन्हें आधार लेने में समस्या हो रही थी। अब, वे वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से EPF क्लेम कर सकते हैं।

By PMS News
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EPFO ने बदले PF क्लेम करने के नियम, चेक करें क्या चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट
New rules for claiming PF

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में छूट देने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो विभिन्न कारणों से आधार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस फैसले से इन कर्मचारियों के लिए EPF क्लेम प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे उनके लिए भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करना अब और भी आसान हो जाएगा।

किसे मिली है छूट?

इस छूट का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

  • अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: वे कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट चुके हैं और जिनके लिए आधार लेना संभव नहीं हो पाया।
  • विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय: वे भारतीय नागरिक जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है।
  • स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक: ऐसे भारतीय नागरिक जो अब स्थायी रूप से विदेश में निवास कर रहे हैं।
  • नेपाल और भूटान के नागरिक: नेपाल और भूटान के नागरिक, जिनके लिए भारतीय आधार योजना लागू नहीं होती।
  • EPF&MP अधिनियम के तहत कवर किए गए वे कर्मचारी, जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते

इन कर्मचारियों के लिए EPFO ने वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से PF क्लेम निपटाने की प्रक्रिया को शुरू किया है।

क्लेम जेनरेट करने का तरीका

अब, आधार के बिना EPF क्लेम करने के लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

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  • वैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट: पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
  • अतिरिक्त जांच: पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर कर्मचारियों की पहचान की जाएगी।
  • नियोक्ता वैरिफिकेशन: अगर क्लेम राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो नियोक्ता से कर्मचारी की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाएगी।
  • क्लेम निपटाने का तरीका: सभी EPF क्लेम अब NEFT (National Electronic Funds Transfer) के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि ट्रांजेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

EPFO के नए नियम

EPFO अधिकारियों को इस प्रक्रिया को बहुत सावधानी से संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक मामले की जांच के लिए स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल को मंजूरी दी जाएगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूरे करियर में एक ही UAN का उपयोग करें और पुराने सेवा रिकॉर्ड को अपने वर्तमान UAN में ट्रांसफर करें। यह उन्हें भविष्य में आसानी से EPF का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।

इस बदलाव का फायदा

यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक राहत की तरह है, जिन्हें आधार प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही हैं। इसके माध्यम से वे वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके अपने EPF क्लेम को आसानी से निपटा सकते हैं। इस व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बल्कि यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है, क्योंकि दस्तावेजों के माध्यम से अधिक प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा रही है।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

जो कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र और अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए। इसके अलावा, EPFO के One Member One EPF Account फीचर का उपयोग करके वे सभी पुराने UAN को एक ही UAN में जोड़ सकते हैं। यह न केवल उनके भविष्य निधि को सुरक्षित करेगा, बल्कि किसी भी भविष्य के क्लेम के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा।

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