NPS कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए नए नियम निर्धारित किए हैं। अब जब कर्मचारी अपनी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें उस दौरान ही यह फैसला लेना होगा की जब वह रिटायरमेंट होते हैं अथवा किसी दुर्घटना से ग्रस्त होते हैं तो उन्हें NPS का लाभ लेना है अथवा पुरानी पेंशन योजना का। यह आदेश 26 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस फैसले से कर्मचारी अपने भविष्य के लाभ के लिए निर्णय ले पाएंगे।
फॉर्म 1 का उपयोग
फॉर्म 1 में सभी कर्मचारियों इसलिए जमा करना है जिसमें आपको बताना है कि उन्हें NPS का लाभ प्राप्त करना है अथवा पुरानी पेंशन प्रणाली।
सेवा में शामिल होते समय जमा करना अनिवार्य
जब आप किसी पद पर नियुक्त होते हैं तो आपको यह फॉर्म उसी समय जमा करने है। पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको बताए गए ऑप्शन में से एक का चयन करना अनिवार्य है।
फॉर्म 2 भी है आवश्यक
जिस प्रकार फॉर्म 1 जमा करना आवश्यक है उसी प्रकार सभी कर्मचारियों को फॉर्म 2 भी कार्यालय में जमा करना है। इसमें पारिवारिक जानकारी होनी जरुरी है।
विभागों और मंत्रालय को क्या कहा
सभी कर्मचारियों को पहले से ही इन नए निर्देशों को पालन करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन अभी तक कई विभागों और मंत्रालय ने निर्देशों का पालन नहीं किया है।
अनुपालन के लिए कड़े नियम
सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े नियमों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, जितने कर्मचारी है उन्हें फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जमा करना अनिवार्य होगा। नए नियम के आधार पर फॉर्म जमा करने होंगे उसके पश्चात ही कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन फॉर्मों को जमा करना जरुरी है। कर्मचारी अपनी सेवा के बदले पेंशन का लाभ ले सकते हैं। इसलिए यह नियम प्रत्येक कर्मचारी को मानने पड़ेंगे।